![]()
बुलंदशहर में दो साल की भतीजी से दरिंदगी के मामले में पॉक्सो कोर्ट ने दोषी फूफा कल्लू (32) को 40 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। एडीजे (पॉक्सो) शगुन पंवार की अदालत ने यह फैसला सुनाया। अदालत ने टिप्पणी की कि पवित्र रिश्ते का दुरुपयोग करने वाला दोषी किसी भी सूरत में दया का पात्र नहीं है। यह घटना 7 दिसंबर 2024 की है। जहाँगीरपुर थाना क्षेत्र के एक गाँव में आरोपी कल्लू ने अपनी दो वर्षीय भतीजी को अगवा कर लिया था। बच्ची बाद में गन्ने के खेत में बदहवास हालत में मिली थी। पॉक्सो कोर्ट की जज शगुन पंवार ने कहा कि बच्ची के साथ ऐसी क्रूरता की गई है, जिसका दंश पीड़िता को उम्र भर झेलना पड़ेगा। ऐसे जघन्य अपराधों पर समाज में कानून का कड़ा संदेश जाना आवश्यक है। पुलिस और अभियोजन पक्ष ने मामले में पुख्ता पैरवी की। अदालत ने दो साल के भीतर केस का निपटारा करते हुए कल्लू को दोषी ठहराया। दोषी को मेडिकल रिपोर्ट, डीएनए टेस्ट और सीसीटीवी फुटेज जैसे पुख्ता साक्ष्यों के आधार पर सजा सुनाई गई। अदालत ने दोषी कल्लू पर 50 हजार रुपये का आर्थिक जुर्माना भी लगाया है। इसके अतिरिक्त, कोर्ट ने पीड़िता के पुनर्वास और उपचार के लिए 3 लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया है। इस फैसले के बाद पीड़िता के परिवार ने न्यायपालिका के प्रति आभार व्यक्त किया।
Source link
मासूम भतीजी से दरिंदगी, फूफा को 40 साल की जेल:बुलंदशहर पॉक्सो कोर्ट ने सुनाया फैसला, 50 हजार जुर्माना लगाया