दरोगा समेत 3 की मौत में ट्रक चालक को जमानत:अलीगढ़ में कोर्ट ने कहा- आरोपी का नाम FIR में नहीं था, जांच में आया, मेडिकल में शराब की मात्रा मिली थी


मडराक थाना क्षेत्र में अलीगढ़-आगरा रोड पर दरोगा समेत तीन लोगों की मौत के मामले में जेल में बंद ट्रक चालक विजय सिंह को कोर्ट ने जमानत दे दी है। सत्र न्यायाधीश अलीगढ़ की अदालत ने 25 सितंबर को जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार करते हुए 50 हजार रुपए के व्यक्तिगत बंधपत्र और इतनी ही राशि के एक प्रतिभू पर रिहा करने का आदेश दिया। घटना 17 अगस्त की दोपहर करीब 2 बजे की है। अलीगढ़-आगरा रोड पर रामकली और उनके पति वीरपाल सिंह खेत से सब्जी तोड़कर सड़क किनारे पेड़ की छांव में बैठे थे। इसी दौरान मडराक थाने के दरोगा श्रवण कुमार और मास्टर जितेंद्र कुमार भी वहां पहुंच गए। आरोप है कि अलीगढ़ की ओर से आ रहे ट्रक संख्या RJ11GC0918 के चालक ने तेजी और लापरवाही से वाहन चलाते हुए गलत दिशा में जाकर चारों को टक्कर मार दी। हादसे में रामकली, वीरपाल सिंह और दरोगा श्रवण कुमार की मौके पर मौत हो गई, जबकि जितेंद्र कुमार घायल हुए। मृतक के बेटे अजय कुमार की तहरीर पर 18 अगस्त को मुकदमा दर्ज हुआ था। इसमें चालक का नाम नहीं था। विवेचना के दौरान पुलिस ने विजय सिंह को ट्रक चालक के रूप में आरोपी बनाया और 20 अगस्त को गिरफ्तार कर जेल भेजा। जमानत का विरोध करते हुए अभियोजन ने आरोप लगाया कि चालक शराब के नशे में वाहन चला रहा था। कोर्ट के आदेश के मुताबिक, दुर्घटना वाले दिन 17 अगस्त को विजय का मेडिकल कराया गया था, जिसमें एल्कोहल की मात्रा मिली थी। वहीं बचाव पक्ष ने कहा कि विजय ने शराब नहीं पी थी और मोटरसाइकिल चालक को बचाने के प्रयास में ट्रक अनियंत्रित होकर हादसे का शिकार हुआ। बचाव पक्ष के अधिवक्ता एचपी सिंह ने कोर्ट में एक ही घटना को लेकर दो FIR दर्ज किए जाने का मुद्दा भी उठाया। कोर्ट ने आदेश में कहा कि विजय का कोई पूर्व आपराधिक इतिहास अभियोजन की ओर से प्रस्तुत नहीं किया गया। मामले के तथ्यों और परिस्थितियों को देखते हुए, बिना मामले के गुण-दोष पर कोई टिप्पणी किए, अदालत ने जमानत मंजूर कर दी।

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