अग्निशमन विभाग ने सार्फ 14-कोचिंग को दिया है NOC:CFO बोले-जांच कर सभी को दी जायेगी नोटी,VDA ने 8 को किया सील


लखनऊ के व्यावसायिक भवन में अगलगी की घटना के बाद वीडीए प्रशासन ने मंगलवार से कोचिंग संस्थानों में मानकों की जांच शुरू की। इस दौरान भवन निर्माण के मानकों में कमी मिलने पर शहर के अलग-अलग हिस्सों में आठ कोचिंग संस्थान सील किए गए। इनमें एलेन और आकाश जैसे नामी कोचिंग सेंटर भी हैं। वीडीए उपाध्यक्ष पुर्ण बोरा ने शिवपुर एवं सिकरौल में निरीक्षण किया। उन्हें एलेन कोचिंग सेंटर बिना मानचित्र स्वीकृति एवं निर्धारित भवन मानकों के विपरीत संचालित मिला। इस आधार पर सेंटर सील कर दिया गया। बोरा ने कोचिंग संचालक को प्राधिकरण में दस्तावेज की जांच कराने का निर्देश दिया है। एनओसी सिर्फ 14 को, संचालन सैकड़ों का सीएफओ ने बताया कि अग्निशमन विभाग की ओर से सिर्फ 14 कोचिंग संस्थानों को फायर एनओसी जारी है। बाकी संस्थानों ने एनओसी नहीं ली है। शहर में दुर्गाकुंड, सामने घाट, सुंदरपुर, सिगरा, पांडेयपुर, सारनाथ, भोजूबीर, शिवपुर, अर्दलीबाजार, लोहता, कैंट आदि क्षेत्रों में अधिक छात्र संख्या वाले कोचिंग सेंटर चल रहे हैं, इनमें किसी में फायर ब्रिगेड के मानकों का ध्यान नहीं रखा गया है। इसके अलावा अन्य संस्थानों की भी जांच की जा रही है। सुरक्षा मानक पूरे न हों तो संस्था, प्रतिष्ठान सील करें सेंट्रल बार एसोसिएशन के प्रतिनिधिमंडल ने अध्यक्ष प्रेमप्रकाश सिंह गौतम के नेतृत्व में डीएम से मुलाकात की। लखनऊ के कोचिंग संस्थान में हुई हृदयविदारक घटना की बाबत उन्हें ज्ञापन सौंपा। अध्यक्ष ने कहा कि लखनऊ की घटना के बाद हाईकोर्ट ने कोचिंग संस्थानों और व्यावसायिक इमारतों में सुरक्षा मानकों के लिए बेहद कड़े निर्देश दिये हैं। डीएम को सौंपे ज्ञापन में हाईकोर्ट के उन आदेशों और दिशा-निर्देशों का हवाला देते हुए बनारस में चल रहे सभी कोचिंग सेंटरों, निजी हॉस्टलों और होटलों की जांच 10 दिनों में कराने और मानका पालन न करने वालों संस्थानों, प्रतिष्ठानों को तुरंत सील करने की मांग की है।

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