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सीतापुर में नगर के ऐतिहासिक टाउन हॉल परिसर स्थित नजूल भूमि पर बने समाजवादी पार्टी कार्यालय को खाली कराने की कार्रवाई तेज हो गई है। जिलाधिकारी न्यायालय ने मामले में सपा जिलाध्यक्ष की अपील खारिज करते हुए कार्यालय को 15 दिनों के भीतर खाली करने का आदेश दिया है। आदेश के अनुपालन में तहसील प्रशासन ने सपा कार्यालय पर नोटिस चस्पा कर दिया है। जानकारी के अनुसार टाउन हॉल परिसर की नजूल भूमि पर संचालित सपा कार्यालय को लेकर लंबे समय से विवाद चला आ रहा था। प्रशासन का कहना है कि यह भूमि सरकारी नजूल संपत्ति है और उस पर किया गया कब्जा वैध नहीं है। मामले में पहले भी नोटिस जारी किए गए थे। अप्रैल माह में नोटिस मिलने के बाद सपा जिलाध्यक्ष छत्रपाल यादव ने जिलाधिकारी न्यायालय में अपील दाखिल कर राहत की मांग की थी, लेकिन सुनवाई के बाद डीएम कोर्ट ने अपील को निरस्त कर दिया। पट्टे पर आवंटित की थी जमीन जानकारी के अनुसार तत्कालीन नगर पालिका अध्यक्ष राधेश्याम जायसवाल ने 15 जनवरी 2005 को टाउन हॉल परिसर स्थित नजूल भूमि को समाजवादी पार्टी के कार्यालय संचालन के लिए मात्र 100 रुपये वार्षिक किराए पर आवंटित किया था। हालांकि, आवंटन प्रक्रिया में आवश्यक नियमों और प्रावधानों का पालन न किए जाने की बात सामने आने पर नगर पालिका ने 14 अप्रैल 2005 को ही उक्त आवंटन को निरस्त कर दिया था। अवैध रूप से संचालित था कार्यालय इसके बावजूद समाजवादी पार्टी का कार्यालय लगभग 20 वर्षों से उसी स्थान पर संचालित होता रहा। नगर पालिका प्रशासन इस कब्जे को अवैध मानते हुए लगातार कार्रवाई की प्रक्रिया में जुटा था। अब जिलाधिकारी न्यायालय के अंतिम आदेश के बाद प्रशासन ने कब्जा हटाने की दिशा में कदम बढ़ा दिए हैं। तहसील प्रशासन द्वारा कार्यालय पर चस्पा किए गए नोटिस में 15 दिनों के भीतर परिसर खाली करने के निर्देश दिए गए हैं। निर्धारित अवधि में भूमि खाली नहीं किए जाने की स्थिति में प्रशासनिक स्तर पर आगे की कार्रवाई की जा सकती है। इस कार्रवाई को लेकर जिले की राजनीतिक हलकों में भी चर्चा तेज हो गई है।
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सीतापुर टाउन हॉल स्थित सपा कार्यालय खाली करने का आदेश:डीएम कोर्ट ने अपील खारिज की, प्रशासन ने नोटिस चस्पा किया