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इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कथित आपत्तिजनक और पाकिस्तान समर्थक फेसबुक पोस्ट साझा करने के आरोपी बुलंदशहर निवासी ताहिर मेवाती को जमानत दे दी है। न्यायमूर्ति राजीव लोचन शुक्ला की एकल पीठ ने 25 मई को यह आदेश पारित किया। पोस्ट में पीएम मोदी और पाक पीएम इमरान खान भी अभियोजन पक्ष के अनुसार, ताहिर मेवाती एक फेसबुक अकाउंट संचालित करता था, जिसके माध्यम से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कथित रूप से अपमानजनक तरीके से दिखाने वाली तस्वीरें और पोस्ट साझा की जाती थीं।
अदालत में पेश किए गए स्क्रीनशॉट में पूर्व पाकिस्तानी प्रधानमंत्री इमरान खान द्वारा प्रधानमंत्री मोदी को बांधकर घसीटते हुए दर्शाने वाले दृश्य शामिल थे। इन पोस्टों के साथ “मोदी माफ़ी मांगता है” जैसे कैप्शन और पाकिस्तान समर्थक बताए गए उर्दू संदेश भी लिखे गए थे। फेसबुक अकाउंट फर्जी बताया अभियोजन पक्ष ने दावा किया कि डिजिटल साक्ष्यों से मेवाती का उक्त फेसबुक अकाउंट से संबंध स्थापित होता है। इसके तहत पुलिस ने कथित रूप से इस्तेमाल किए गए मोबाइल फोन की बरामदगी, आरोपी के निवास से जुड़े आईपी एड्रेस लॉग, लिंक किए गए ईमेल आईडी और फोन नंबर, साथ ही मेटाडेटा और लॉिन टाइमस्टैम्प को अदालत के समक्ष प्रस्तुत किया। दलील दी कि संबंधित फेसबुक अकाउंट फर्जी था और किसी अज्ञात व्यक्ति ने उसकी छवि खराब करने के उद्देश्य से उसे बनाया था। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने मामले की परिस्थितियों को देखते हुए ताहिर मेवाती की जमानत स्वीकार कर ली।
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पीएम मोदी पर आपत्तिजनक पोस्ट करने वाले को जमानत:मोदी विरोधी और पाकिस्तान समर्थक पोस्ट की, ताहिर मेवाती को राहत