गाजीपुर के डीएम अनुपम शुक्ल को अवमानना नोटिस:सांसद अफजाल अंसारी के भाई की दुकानें रिलीज नहीं करने का मामला


इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सपा सांसद अफजाल अंसारी के चचेरे भाई मंसूर अंसारी की दुकानों के रिलीज से जुड़े अवमानना मामले में गाजीपुर के डीएम अनुपम शुक्ल को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।
कोर्ट ने उन्हें आदेश का अनुपालन न करने पर स्पष्टीकरण देने को कहा है। साथ ही मामले पर अगली सुनवाई के लिए 14 जुलाई की तारीख तय करते हुए इसे शीर्ष दस मुकदमों में सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया है। ​यह आदेश न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेंद्र ने मंसूर अंसारी की अवमानना याचिका पर दिया है। पूर्व में डीएम अविनाश कुमार को पक्षकार बनाया गया था। गाजीपुर में नए डीएम की तैनाती होने के कारण अधिवक्ता ने उन्हें पक्षकार बनाने के लिए प्रार्थना पत्र दिया। जानिये क्या है मामला ​कोर्ट ने नए डीएम को पक्षकार बनाने की अनुमति देते हुए वर्तमान डीएम अनुपम शुक्ल को विपक्षी संख्या-2 के रूप में याचिका में शामिल करने को कहा। इसके पूर्व कोर्ट को बताया कि गाजीपुर के डीएम ने 26 दिसंबर 2023 के आदेश से सपा सांसद अफजाल अंसारी के चचेरे भाई मंसूर अंसारी की 18 दुकानें गैंगस्टर एक्ट के तहत जब्त कर ली थीं। मंसूर अंसारी ने इसके विरुद्ध गाजीपुर में गैंगस्टर एक्ट की विशेष अदालत में प्रार्थना पत्र दिया, जो खारिज हो गया।
इसके बाद उसने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की, जिस पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने गत 12 मार्च को विशेष अदालत गैंगस्टर एक्ट और डीएम गाजीपुर के आदेशों को निरस्त करते हुए जब्त संपत्ति रिलीज करने का निर्देश दिया। अवमानना याचिका में आरोप है कि इस आदेश का अनुपालन नहीं किया जा रहा है।

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