कैंट में स्कूलों पर संकट, GTB स्कूल को नोटिस:रक्षा संपदा अधिकारी ने एक सप्ताह में परिसर खाली करने के दिए निर्देश


मेरठ छावनी क्षेत्र में अवैध कब्जे और अनाधिकृत निर्माणों के खिलाफ कार्रवाई तेज हो गई है। रक्षा संपदा अधिकारी विनीत कुमार ने सेंट्रल मार्केट सीलिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का हवाला देते हुए कड़ा अल्टीमेटम जारी किया है। इसी क्रम में वेस्ट एंड रोड स्थित गुरु तेग बहादुर पब्लिक स्कूल को परिसर खाली करने और एक सप्ताह के भीतर सामान हटाने का नोटिस दिया गया है। इस कार्रवाई से क्षेत्र के अन्य स्कूल संचालकों में हड़कंप मच गया है। लगभग दो हजार से अधिक छात्र-छात्राओं के अभिभावकों में अपने बच्चों के भविष्य को लेकर चिंता बढ़ गई है। यह मामला बंगला संख्या 227, जीएलआर सर्वे नंबर 375 स्थित रक्षा भूमि से संबंधित है, जिस पर अवैध निर्माण कर स्कूल संचालित किया जा रहा है। रक्षा संपदा अधिकारी ने गुरु तेग बहादुर पब्लिक स्कूल के अभिभावकों, विद्यार्थियों, शिक्षकों और कर्मचारियों को पूरी स्थिति से अवगत कराया है। अधिकारियों के मुताबिक, इस मामले में सबसे पहले 17 दिसंबर 1994 को वैधानिक नोटिस जारी किया गया था। इसके बाद जिला न्यायालय ने 18 जुलाई 1995 को मिसलेनियस अपील संख्या 284/1994 को निरस्त कर दिया था। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने भी 26 मई 2010 को गुरु तेग बहादुर पब्लिक स्कूल बनाम स्टेट ऑफिसर्स एवं अन्य याचिका को खारिज कर दिया था। कानूनी प्रक्रिया के तहत अब 23 अप्रैल से इस मामले में पुनः वैधानिक कार्रवाई शुरू की गई है। रक्षा संपदा अधिकारी ने स्कूल प्रबंधन को एक सप्ताह के भीतर स्वेच्छा से परिसर खाली करने का आदेश दिया है। नोटिस में चेतावनी दी गई है कि यदि तय अवधि में सहयोग नहीं किया गया, तो प्रशासन सख्त कानूनी और प्रशासनिक कार्रवाई करेगा।

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