झांसी में चरस तस्कर को 3 साल का कारावास:15 साल पहले 500 ग्राम चरस के साथ पकड़ा गया था, 10 हजार रुपए जुर्माना


झांसी में 15 साल पहले 500 ग्राम अवेध चरस के साथ पकड़े गए तस्कर को कोर्ट ने शनिवार को तीन साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। उस पर दस हजार रुपए का अर्थदण्ड भी लगाया गया है। अदा नहीं करने पर एक माह की जेल अतिरिक्त काटनी होगी। यह फैसला एनडीपीएस एक्ट कोर्ट के विशेष न्यायाधीश शरद कुमार चौधरी ने सुनाया है। पुलिस को देखकर भागने पर शक हुआ था विशेष लोक अभियोजक दीपक तिवारी ने बताया कि 28 अगस्त 2011 को दरोगा सरेंद्र कुमार ने प्रेमनगर थाना में तहरीर दी थी। जिसमें बताया था कि वह सिपाही के साथ गश्त करते हुए नया पुल रेलवे कॉलोनी होते हुए खाती बाबा की ओर जा रहा था। जब पुलिया नाला पर पहुंचा तो एक संदिग्ध व्यक्ति नजर आया। जो पुलिस टीम को देखकर पीछे मुड़कर भागने लगा। शक होने पर पीछा कर उसे उसे पकड़ लिया। आरोपी की पहचान ईसाई टोला निवासी मार्शल उर्फ अमित पुत्र टाइटल बैपटिस के रूप में हुई। आरोपी के पास से 500 ग्राम अवैध चरस बरामद हुई थी। पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। बाद में कोर्ट में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। अब कोर्ट ने आरोपी मार्शल को तीन साल के कठोर कारावास और दस हजार रुपए के अर्थदण्ड से दंडित किया है।

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