230 रुपये के विवाद में होटल मालिक की हत्या:संतकबीरनगर में तीन सगे भाई गिरफ्तार, चौथे आरोपी की तलाश जारी


संतकबीरनगर में रुपये के लेन-देन को लेकर हुए विवाद में होटल मालिक की मौत के मामले में पुलिस ने रविवार शाम पांच बजे तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। तीनों सगे भाई हैं। पुलिस ने उन्हें कोर्ट में पेश किया, जहां से जेल भेज दिया गया। मामले में पिता-पुत्र समेत चार लोगों के खिलाफ हत्या और मारपीट समेत विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। मामला खलीलाबाद कोतवाली क्षेत्र का है। कोतवाली प्रभारी निरीक्षक जयप्रकाश दूबे के मुताबिक, बिधियानी स्टेशन पुरवा निवासी शिवम जायसवाल ने 10 अक्टूबर को तहरीर दी थी। उसने बताया कि 9 अक्टूबर की देर रात वह अपनी मां के साथ जायसवाल भोजनालय पर मौजूद था। इसी दौरान पड़ोस में रहने वाले महेंद्र जायसवाल, अमरनाथ जायसवाल, रिंकू जायसवाल और उनके पिता शिवकुमार जायसवाल से गुटखा व अन्य सामान की बिक्री और 230 रुपये के लेन-देन को लेकर विवाद हो गया।
बीच-बचाव करने पहुंचे होटल मालिक की मौत शिवम का आरोप है कि विवाद के दौरान चारों लोग होटल में घुस आए और उसके तथा उसकी मां के साथ मारपीट करने लगे। शोर सुनकर होटल मालिक चिरंजीव लाल जायसवाल बीच-बचाव करने पहुंचे। इस दौरान उनके साथ भी मारपीट की गई, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए। परिजन उन्हें अस्पताल ले गए, जहां चिकित्सक ने मृत घोषित कर दिया। घटना के बाद महेंद्र जायसवाल, अमरनाथ जायसवाल, रिंकू जायसवाल और उनके पिता शिवकुमार जायसवाल के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया गया। पूछताछ के बाद तीनों को जेल भेजा कोतवाल जयप्रकाश दूबे के नेतृत्व में पुलिस टीम ने कार्रवाई करते हुए महेंद्र जायसवाल, अमरनाथ जायसवाल और रिंकू उर्फ रिक्कू जायसवाल को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक, पूछताछ में आरोपियों ने सामान की बिक्री और रुपये के लेन-देन को लेकर विवाद और कहासुनी होने की बात स्वीकार की। आरोपियों का कहना है कि इसी दौरान चिरंजीव लाल मौके पर पहुंचे और धक्का-मुक्की के बीच गिर पड़े, जिससे उनकी मौत हो गई। पुलिस ने तीनों आरोपियों को कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया। मामले में चौथे आरोपी शिवकुमार जायसवाल की भूमिका को लेकर पुलिस की जांच जारी है।

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