101 करोड़ भूमि मामले पर HC में हुई सुनवाई:38 बीघा जमीन पर प्रशासन का कब्जा, कल फिर सुनवाई होगी


संभल की 101 करोड़ रुपये की 38 बीघा ग्रामसभा भूमि से जुड़े मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट में गुरुवार को एक घंटे सुनवाई हुई। यह सुनवाई प्रशासन की कार्रवाई के खिलाफ सात लोगों द्वारा दायर याचिका पर हुई। नगर पालिका परिषद संभल के अधिवक्ता आशुतोष कुमार ने पुष्टि की है कि इस मामले में कल फिर सुनवाई होगी। न्यायमूर्ति आशुतोष श्रीवास्तव की कोर्ट संख्या 50 में यह सुनवाई हुई। यह पूरा मामला संभल तहसील के थाना रायसत्ती क्षेत्र के मुरादाबाद रोड स्थित गांव तख्तगोसाईन में पांच गाटा संख्या 206, 207, 238, 242/378, 279 से संबंधित है। जिलाधिकारी अंकित खंडेलवाल और पुलिस अधीक्षक कृष्ण कुमार विश्नोई ने 28 जून को इस बेशकीमती जमीन का निरीक्षण किया था। इसके बाद 29 जून को लेखपाल स्पर्श गुप्ता की शिकायत पर पुलिस ने 31 नामजद और अज्ञात लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की थी। 01 जुलाई को सीओ ने लेखपाल स्पर्श गुप्ता के साथ मिलकर मुक्त कराई गई भूमि का नक्शा तैयार किया और संबंधित बयान दर्ज किए। इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल करने वालों में आलम वारसी (पुत्र मकसूद हुसैन, निवासी पानी टंकी, मोहल्ला मल्ली सराय), आजम खान (पुत्र साजिद खान, निवासी जिलानी अरबी कॉलेज, मोहल्ला देहली दरवाजा), मुजाहिद (पुत्र मो. हशमत, निवासी मोहल्ला बेगम सराय), शाकिर अली (पुत्र गुलाम साबिर, निवासी नवाड़ा), मो. रफीक (पुत्र जुम्मा), मो. कासिम (पुत्र जहीर अहमद, निवासी मोहल्ला पंजू सराय) और शाकिर सबूर (पुत्र अब्दुल सबूर खान, निवासी बगीचा वाली मस्जिद, मोहल्ला चौधरी सराय, तहसील संभल) शामिल हैं। लेखपाल की जांच में सामने आया कि इस जमीन की पहले हेराफेरी की गई थी। दस्तावेजों की पड़ताल से यह भी पता चला कि वर्ष 2008 में उपसंचालक चकबंदी द्वारा इस भूमि का नामांतरण एक फर्जी व्यक्ति के नाम कर दिया गया था। यह नामांतरण फर्जी पट्टे के आधार पर किया गया था, जिस पर नगर पालिका का कोई अधिकार नहीं था। इस मामले में नगर पालिका परिषद संभल के तत्कालीन अधिशासी अधिकारी राजकुमार गुप्ता (जो वर्तमान में शाहजहांपुर नगर निगम में सहायक आयुक्त हैं) को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। वहीं, पालिका के रिटायर्ड मानचित्र शहाबुद्दीन और पैरोकार माजिद खान सहित अन्य आरोपी अभी फरार हैं।

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