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इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने तेलीबाग स्थित राम भरोसे मैकुलाल हायर सेकेंडरी स्कूल की प्रबंध समिति से जवाब मांगा है। यह जवाब स्कूल को शैक्षिक संस्था स्थापित करने के लिए आवंटित सरकारी भूमि की कथित बिक्री के आरोपों पर तलब किया गया है। न्यायमूर्ति राजन राय और न्यायमूर्ति मंजीव शुक्ला की खंडपीठ ने तेलीबाग सामाजिक एवं जन कल्याण समिति की जनहित याचिका पर सुनवाई के बाद यह आदेश पारित किया। न्यायालय ने स्कूल प्रबंधन को विस्तृत जवाबी शपथपत्र दाखिल करने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 10 जुलाई को निर्धारित की गई है। याचिका में आरोप है कि सरकार द्वारा शैक्षिक संस्थान के संचालन के लिए आवंटित भूमि का नियमों के विपरीत विक्रय कर दिया गया। सुनवाई के दौरान, न्यायालय ने यह भी निर्देश दिया कि इस जनहित याचिका को इसी स्कूल से संबंधित पहले से लंबित एक अन्य मामले के साथ जोड़ा जाए। इसका उद्देश्य पूरे विवाद का समग्र निस्तारण करना है।
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हाईकोर्ट ने स्कूल की सरकारी जमीन बिक्री पर जवाब मांगा:प्रबंध समिति को शपथपत्र दाखिल करने का निर्देश, अगली सुनवाई 10 जुलाई को