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हाईकोर्ट ने अमेठी की पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष चंद्रमा देवी पर एक लाख रुपये का अर्थदंड लगाया है। यह जुर्माना धोखाधड़ी कर एक व्यापारी नेता का मकान दूसरे के नाम दर्ज करने के मामले से संबंधित है। अदालत ने आदेश दिया है कि अर्थदंड की कुल राशि में से 30 हजार रुपये परिवादी को दिए जाएंगे, जबकि शेष 70 हजार रुपये सरकारी कोष में जमा होंगे। चंद्रमा देवी पर आरोप है कि उन्होंने जिला न्यायालय में विचाराधीन एक निगरानी अर्जी की जानकारी को छुपाया। इसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी। यह याचिका ट्रायल कोर्ट की कार्यवाही को रद्द कराने के उद्देश्य से दाखिल की गई थी। अधिवक्ता अनिल दुबे के अनुसार, अमेठी उद्योग व्यापार मंडल के नगर अध्यक्ष घनश्याम सोनी ने चंद्रमा देवी के साथ-साथ मुहल्ले के लल्लू प्रसाद सोनी, लालजी सोनी, पुजारी लाल सोनी और संगम लाल सोनी के खिलाफ कोर्ट में परिवाद दायर किया था। घनश्याम सोनी का आरोप है कि नगर पंचायत अध्यक्ष रहते हुए चंद्रमा देवी ने धोखाधड़ी कर उनका मकान लल्लू प्रसाद सोनी, लालजी सोनी, पुजारी लाल सोनी और संगम लाल सोनी के नाम दर्ज करा दिया था। इस मामले में निचली अदालत ने 8 फरवरी 2024 को सभी आरोपितों को विचारण (ट्रायल) के लिए तलब किया था। मजिस्ट्रेट के इस तलबी आदेश के खिलाफ पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष चंद्रमा देवी ने जिला जज की अदालत में निगरानी अर्जी दाखिल की थी, जो वर्तमान में भी विचाराधीन है। उल्लेखनीय है कि आरोपी चंद्रमा देवी के पति अमेठी में भाजपा के जिला पंचायत अध्यक्ष हैं।
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हाईकोर्ट ने अमेठी की पूर्व नपं अध्यक्ष पर लगाया जुर्माना:धोखाधड़ी मामले में 1 लाख रुपए फाइन, 30 हजार परिवादी को मिलेंगे