हाईकोर्ट के आदेश पर 37 साल पुराना कब्जा हटा:लखीमपुर-खीरी में विरोध के बीच नगर पालिका की कार्रवाई, पुलिस तैनात रही


शहर के मोहल्ला संकटा देवी स्थित बक्सा मार्केट में गुरुवार को एक विवादित दुकान से कब्जा हटाने की कार्रवाई की गई। यह कार्रवाई इलाहाबाद हाईकोर्ट के आदेश के अनुपालन में तहसील प्रशासन और नगर पालिका परिषद की संयुक्त टीम द्वारा की गई। इस दौरान भारी पुलिस बल और महिला पुलिसकर्मी तैनात रहे। टीम के मौके पर पहुंचते ही कब्जाधारक परिवार की महिलाओं ने कार्रवाई का विरोध किया और सामान हटाने के लिए कुछ समय की मोहलत मांगी। इससे मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई। कार्रवाई के दौरान नायब तहसीलदार अश्वनी कुमार, नगर पालिका के अधिशासी अधिकारी संजय कुमार, निरीक्षक मुरारी लाल, कर अधीक्षक शैली गुप्ता सहित तहसील और नगर पालिका के कई अधिकारी व कर्मचारी मौजूद थे। नगर पालिका के वाहन भी मौके पर लगाए गए थे। ईओ संजय कुमार ने बताया कि जिस भूमि पर यह कार्रवाई की गई है, वह नगर पालिका की संपत्ति है और पहले यहां कांजी हाउस संचालित होता था। उन्होंने जानकारी दी कि इस भूमि को लेकर लगभग 37 वर्षों से न्यायालय में विवाद चल रहा था। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 20 मार्च 2026 को नगर पालिका परिषद के पक्ष में फैसला सुनाते हुए तत्काल कब्जा दिलाने के निर्देश दिए थे। ईओ ने यह भी बताया कि विरोध के कारण पूर्व में चार बार यह कार्रवाई पूरी नहीं हो सकी थी। गुरुवार को पांचवीं बार टीम ने मौके पर पहुंचकर सफलतापूर्वक कार्रवाई को अंजाम दिया। दूसरी ओर, कब्जाधारक हरेंद्र कुमार ने प्रशासन की कार्रवाई का विरोध करते हुए आरोप लगाया कि नगर पालिका उन्हें जबरन बेदखल कर रही है। उन्होंने कहा कि उनका परिवार वर्षों से इस स्थान पर रह रहा है और कपड़े का व्यवसाय कर अपनी आजीविका चला रहा है। हरेंद्र कुमार ने प्रशासन से राहत देने और वैकल्पिक व्यवस्था किए जाने की मांग की। कार्रवाई के दौरान क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था चाक-चौबंद रही। किसी भी अप्रिय स्थिति से निपटने के लिए पुलिस बल पूरी तरह सतर्क था।

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