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चमनगंज थानाक्षेत्र में 8 साल की बच्ची के साथ छेड़खानी करने वाले युवक को विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट पवन कुमार राय की कोर्ट ने 5 साल कैद व 30 हजार अर्थदंड की सजा सुनाई है। अप्रैल 2017 में पीड़िता ज्वालादेवी मंदिर के पास खेलने गई थी, इस दौरान फूल तोड़ने के बहाने युवक बच्ची को बहला–फुसला कर अपने साथ ले गया और अश्लील हरकतें की थी। 7 अप्रैल 2017 को दर्ज कराई थी FIR पीड़िता की मां ने चमनगंज थाने में 7 अप्रैल 2017 को एफआईआर दर्ज कराते हुए बताया था कि उनकी 8 साल की बेटी सुबह 9:30 बजे ज्वालादेवी मंदिर के पास खेलने गई थी। इस दौरान वह रोते हुए घर आयी, पूछने पर बताया कि चमनगंज के श्रीनगर इलाके में रहने वाला पप्पू उसे फूल तोड़ने के बहाने अपने साथ ले गया। और कमरे में ले जाकर अश्लील हरकतें करने लगा। शोर मचाने पर मौके पर पहुंचे इलाकाई लोगों ने बच्ची को छुड़ाया था। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेजा था। मामला विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट की कोर्ट में ट्रायल पर था। अभियोजन की ओर से 7 गवाह कोर्ट में पेश किए गए थे। कोर्ट ने सबूतों के आधार पर आरोपी को दोषी ठहराया।
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बच्ची से छेड़खानी करने वाले युवक को 5 साल कैद:चमनगंज में फूल तोड़ने के बहाने ले गया था, बुजुर्ग पुजारी ने बचाया था