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झांसी में एससीएसटी एक्ट कोर्ट के विशेष न्यायाधीश नेत्रपाल सिंह ने हत्या के मामले में दो आरोपी विशाल यादव और कृष्णा कुशवाहा की जमानत याचिका निरस्त कर दी। दोनों ने लगभग दो महीने पहले एक दलित व्यक्ति पर हमला कर दिया था। इसमें पीड़ित को कई फैक्चर हुए थे। दोनों आरोपी रक्सा के सिमरा गांव के रहने वाले हैं। दोनों 11 सितंबर से जेल में बंद हैं। पीड़ित ने बरुआसागर थाने में दर्ज कराई थी रिपोर्ट विशेष लोक अभियोजक केशवेंद्र प्रताप सिंह एवं कपिल कारोलिया ने बताया कि मलखान अहिरवार ने बरुआसागर थाने में तहरीर दी थी। जिसमें बताया था कि वह 11 अगस्त को मजदूरी करने के लिए चिरगांव जा रहा था। जब ध्वारी पुलिया के पास पहुंचा तो गांव के रामपाल यादव उर्फ खच्चू, राहुल यादव और दो अज्ञात युवक एक गाड़ी से आए। पुरानी रंजिश को लेकर आरोपी गाली गलौच करने लगे। मना करने पर उसे बुरी तरह से पीटा। साथ ही जातिसूचक शब्दों से अपमानित करते हुए भाग गये। घायल को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। उसे 15 चोट आई थी। कई हडि्ड़यों में फैक्चर पाए गए थे। पुलिस ने हत्या के प्रयास समेत अन्य धाराओं में केस दर्ज किया था। जांच में रक्सा के सिमरा गांव निवासी विशाल यादव और कृष्णा कुशवाहा का नाम प्रकाश में आया। तब दोनों को गिरफ्तार करके 11 सितंबर को जेल भेजा गया था। दोनों ने कोर्ट ने जमानत याचिका दायर की थी। जिसे कोर्ट ने निरस्त कर दिया।
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हत्या के प्रयास में दो आरोपियों की जमानत खारिज:झांसी में दलित व्यक्ति पर जानलेवा हमला किया था, शरीर में कई फैक्चर थे