हत्या के प्रयास में आरोपी को 10 साल का कारावास:मुरादाबाद अदालत ने सुनाया फैसला, 20 हजार का जुर्माना भी


मुरादाबाद में हत्या के प्रयास के एक मामले में अदालत ने आरोपी को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। मझोला थाना क्षेत्र से जुड़े इस मामले में दोषी पर 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। पुलिस और अभियोजन की प्रभावी पैरवी के कारण यह फैसला संभव हो सका। पुलिस के अनुसार, यह घटना 2 जनवरी 2024 को हुई थी। पंचमुखी मंदिर रोड, मानपुर नारायणपुर निवासी शिवओम सिंह ने मझोला थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। शिकायत में बताया गया था कि आरोपी शिवकुमार ने कन्हैया को जान से मारने की नीयत से लोहे की रॉड से उसके सिर पर हमला कर दिया था। इस हमले में कन्हैया गंभीर रूप से घायल हो गया था। घटना वादी के घर पर हुई थी, जिसके बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। मामले की विवेचना उपनिरीक्षक कमल किशोर ने की, जबकि अदालत में हैडकांस्टेबल अमरपाल ने लगातार पैरवी की। अभियोजन पक्ष की ओर से एडीजीसी प्रदीप कुमार सिंह ने न्यायालय में साक्ष्य और गवाह पेश किए। सुनवाई पूरी होने के बाद, एडीजे-09 श्री अरुण कुमार की अदालत ने आरोपी शिवकुमार को भारतीय दंड संहिता की धारा 307 (हत्या का प्रयास) और 326 (खतरनाक हथियारों से जानबूझकर चोट पहुंचाना) के तहत दोषी पाया। अदालत ने उसे 10 साल के कठोर कारावास और 20 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। पुलिस अधिकारियों ने इस फैसले को जनपद में चलाए जा रहे कन्विक्शन (दोषसिद्ध) अभियान की एक बड़ी सफलता बताया है।

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