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उत्तर प्रदेश के माध्यमिक शिक्षा विभाग में कार्यरत हजारों सहायक अध्यापकों के लिए प्रवक्ता पद पर पदोन्नति का रास्ता साफ हो गया है। शासन ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए पदोन्नति संबंधी व्यावहारिक बाधाओं को दूर कर दिया है। अब 09 सितंबर 2025 से पहले नियुक्त सहायक अध्यापक बिना किसी असमंजस के प्रवक्ता पद पर पदोन्नति के पात्र होंगे। माध्यमिक शिक्षा परिषद के सचिव भगवती सिंह ने बताया कि इस संबंध में शासन ने 18 जून 2026 को एक शासनादेश जारी किया है। दरअसल, माध्यमिक शिक्षा परिषद के प्रस्ताव पर शासन ने 09 सितंबर 2025 को शिक्षकों की नियुक्ति के लिए अर्हताओं को राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद (NCTE) के मानकों के अनुरूप करने का निर्णय लिया था। इस नए बदलाव के लागू होने के बाद उन शिक्षकों की पदोन्नति को लेकर तकनीकी और व्यावहारिक समस्याएँ उत्पन्न हो गई थीं, जिनकी नियुक्ति उस तिथि से पहले तत्कालीन प्रचलित नियमों के आधार पर हुई थी। शिक्षक लंबे समय से इस असमंजस में थे कि क्या वे नई अर्हताओं के दायरे में आएंगे या नहीं। शासन ने इस समस्या का संज्ञान लिया और अब यह स्पष्ट कर दिया है कि जिन सहायक अध्यापकों की नियुक्ति 09 सितंबर 2025 से पहले हुई है, वे पूर्व में प्रचलित व्यवस्था के तहत ही पदोन्नति पाने के लिए पूरी तरह अर्ह (Eligible) माने जाएंगे। इस निर्णय से प्रदेश के हजारों शिक्षकों का भविष्य सुरक्षित हो गया है, जो पात्रता संबंधी नियमों के कारण पदोन्नति की प्रक्रिया से बाहर होने की आशंका जता रहे थे। परिषद ने इस आशय की सूचना सभी संबंधित अधिकारियों, जिला विद्यालय निरीक्षकों और मंडलीय संयुक्त शिक्षा निदेशकों को भेज दी है, ताकि पदोन्नति की प्रक्रिया बिना किसी बाधा के आगे बढ़ सके।
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सहायक अध्यापकों की प्रवक्ता पद पर पदोन्नति का रास्ता साफ:यूपी में माध्यमिक शिक्षा के हजारों शिक्षकों को मिली बड़ी राहत