संभल हत्याकांड: पॉक्सो कोर्ट कल सजा सुनाएगी:4 दोषी करार, गैर जमानती वारंट पर 4 आरोपियों ने आत्मसमर्पण किया, एक गिरफ्तार


संभल की पॉक्सो एक्ट कोर्ट ने सात साल पुराने एक हत्याकांड मामले में पांच आरोपियों को दोषी करार दिया है। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) अवधेश कुमार सिंह इन पांचों दोषियों को कल सजा सुनाएंगे। आरोपियों ने एक पुराने मुकदमे में समझौता करने का दबाव बनाने के लिए एक परिवार के घर में घुसकर पति-पत्नी और बेटे से मारपीट की थी, जिसमें पति की मौत हो गई थी। यह घटना संभल जिले की गुन्नौर तहसील के थाना धनारी क्षेत्र के बगढ़ेर गांव की है। 24 सितंबर 2017 की दोपहर को महानंदन, गिलीचंद्र उर्फ गिरीश, नेकपाल, राहुल और राकेश नामक पांच आरोपियों ने करऊ के घर में घुसकर उस पर 19 सितंबर 2017 को दर्ज कराए गए एक मुकदमे को वापस लेने का दबाव बनाया। विरोध करने पर आरोपियों ने करऊ, उसकी पत्नी राजवती और बेटे राजेश के साथ मारपीट की। तीनों घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गुन्नौर में भर्ती कराया गया। करऊ की हालत गंभीर होने पर उसे मुरादाबाद रेफर किया गया, फिर मेरठ ले जाते समय रास्ते में उसकी मौत हो गई। सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता हरिओम प्रकाश और हरीश सैनी ने बताया कि न्यायालय ने 27 अप्रैल 2024 को इस घटना में शामिल पांचों अभियुक्तों को दोषी करार दिया था। उन्होंने बताया कि दोषी ठहराए जाने के समय सभी आरोपी जमानत पर थे और न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए थे, जिसके बाद उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किए गए। एडीजीसी के अनुसार, पांच मई को महानंदन, गिलीचंद्र उर्फ गिरीश और नेकपाल ने न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया था। इसके बाद, 11 मई को राकेश ने आत्मसमर्पण किया और राहुल को थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। करऊ की हत्या के बाद उसके परिवार ने बगढ़ेर गांव छोड़ दिया है। उसकी पत्नी और बेटे अब थाना धनारी क्षेत्र के ही भिरावटी गांव में रह रहे हैं। बगढ़ेर स्थित उनके घर पर ताला लगा हुआ है।

Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *