संभल में हत्या के दोषी को आजीवन कारावास की सजा:गोलगप्पे के पैसे मांगने पर सिर में गोली मारी थी, 27 हजार जुर्माना


संभल की जिला अदालत ने छह वर्ष पुराने हत्या के मामले में दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी पर कुल 27 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। जुर्माना अदा नहीं करने की स्थिति में उसे छह माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। मामला चंदौसी तहसील के बहजोई थाना क्षेत्र के गांव नगलिया कठेर का है। अभियोजन के अनुसार, 20 मई 2020 को श्यौराज पुत्र नन्नू सिंह ने गोलगप्पे विक्रेता तेजपाल पुत्र गंगाचरन के सिर में अवैध तमंचे से गोली मार दी थी। मृतक के भाई जोगेंद्र ने पुलिस को दी तहरीर में बताया था कि आरोपी पहले भी गोलगप्पे खाने के बाद पैसे नहीं देता था। घटना वाले दिन भी पैसे मांगने पर उसने पहले गाली-गलौज की और फिर घर से तमंचा लाकर तेजपाल को गोली मार दी। घायल तेजपाल की उपचार के दौरान मौत हो गई थी। धारा 302 और आर्म्स एक्ट में भी सजा मामले की सुनवाई के बाद शुक्रवार को जिला न्यायालय की न्यायाधीश डॉ. विदुषी सिंह ने दोषी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत आजीवन कारावास और 25 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। इसके अलावा आर्म्स एक्ट की धारा 3/25 के तहत तीन वर्ष का कारावास और 2 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया। जेल में बिताई अवधि होगी समायोजित जिला शासकीय अधिवक्ता राहुल दीक्षित ने बताया कि न्यायालय ने आदेश दिया है कि दोषी द्वारा न्यायिक अभिरक्षा में बिताई गई अवधि सजा में समायोजित की जाएगी। उन्होंने बताया कि मुकदमे की प्रभावी पैरवी में कोर्ट मोहर्रिर कांस्टेबल रोबिन सिंह और कोर्ट पैरोकार महिला कांस्टेबल अनीता का महत्वपूर्ण योगदान रहा।

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