व्यापारी को लूटने वाले बदमाशों को 7-7 की जेल:झांसी में 4 साल पहले 4 लाख रुपए लूटे थे, फैसले के दिन एक आरोपी भागा


झांसी में 4 साल पहले व्यापारी से लूटपाट करने वाले 2 बदमाशों को कोर्ट ने 7-7 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। दोनों पर 25-25 हजार रुपए का अर्थदण्ड लगाया गया। नहीं देने पर एक माह की जेल अतिरिक्त काटनी होगी। यह फैसला शनिवार को डकैती कोर्ट के विशेष न्यायाधीश नेत्रपाल सिंह ने सुनाया है। फैसले के दिन एक बदमाश कोर्ट नहीं पहुंचा और फरार हो गया। मोठ थाने में दर्ज हुआ था केस विशेष लोक अभियोजक विपिन कुमार मिश्र ने बताया- मोठ के शाहपुर बस स्टैंड के पास रहने वाले सुख सिंह पाल ने मोठ थाने में तहरीर दी थी। जिसमें बताया था कि उसकी बाजार में परचून की दुकान है। 9 फरवरी 2022 की रात लगभग 8:35 बजे वह दुकान बंद करके दुपहिया वाहन से घर जा रहा था। जब वह घर जाने के लिए गली में मुड़ा तो पीछे से बाइक से तीन बदमाश आए। उन्होंने सुखसिंह को डंडे मारे। इससे वह नीचे गिर पड़ा। इसके बाद आरोपी बैग लूटकर भाग गए। बैग में 4 लाख रुपए कैश, दुकान की चाबी, कागजात और मोबाइल रखा था। पुलिस ने अज्ञात के खिलाफ केस दर्ज किया था। जांच में पता चला कि व्यापारी के साथ ललितपुर के बार थाना क्षेत्र के बटवाहा गांव निवासी पवन राजा उर्फ बड़े राजा, तालबेहट के टेकरी निवासी कन्हैया लाल यादव और तालबेहट के झरर घाट निवासी सुमित यादव ने लूटपाट की थी। तीनों चोरी के मामले में दतिया जेल में बंद हैं। 8 अप्रैल 2022 को पुलिस ने तीनों आरोपियों को दतिया जेल से पुलिस कस्टडी रिमांड पर लेकर आई। पूछताछ में बताया कि लूट के बाद उन्होंने खरिया घाट बेतवा नदी स्थित रपटा के पास पेड़ के नीचे लूट के रुपए जमीन में दबा दिए थे। उनकी निशानदेही पर 12 हजार रुपए, आधार कार्ड की छायाप्रति बरामद हुई थी। मोबाइल नदी में फेंक दिया था। बाद में पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया। 4 जून को जजमेंट आना था। मगर आरोपी कन्हैया लाल यादव कोर्ट नहीं पहुंचा और गैर हाजिर हो गया। बाकी दो आरोपी पवन राजा और सुमित यादव को कोर्ट ने दोषी करार दिया था। आज दोनों आरोपियों को 7-7 साल के कठोर कारावास और 25-25 हजार रुपए के अर्थदण्ड से दंडित किया है।

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