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ललितपुर में मारपीट और जातिसूचक शब्दों के प्रयोग के एक मामले में दो सगे भाइयों को दो-दो साल के कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई गई है। यह सजा गुरुवार को सुनाई गई। अपर शासकीय अधिवक्ता संजीव लिटोरिया ने बताया कि यह घटना 23 मई 2021 की है। थाना बानपुर के ग्राम म्याव निवासी श्रीराम पुत्र मलखान सहारिया अपने रिश्तेदार महेश पुत्र बाबूलाल के साथ ग्राम कैलगुआ बाजार गए थे। बाजार में श्रीराम ने सादिक की फल की दुकान से 20 रुपये की चीमरी खरीदी। चीमरी खराब निकलने पर जब उन्होंने उसे वापस कर पैसे मांगे, तो सादिक ने जातिसूचक शब्दों का प्रयोग कर उन्हें अपमानित करना शुरू कर दिया। जब श्रीराम ने सादिक को गाली देने से रोका, तो सादिक ने अपने भाई आफताब के साथ मिलकर उन पर लाठी-डंडों और तलवार से हमला कर दिया। इस हमले में श्रीराम गंभीर रूप से घायल हो गए। हमलावर जान से मारने की धमकी देकर मौके से फरार हो गए थे। पीड़ित ने बानपुर पुलिस को तहरीर दी थी, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी सादिक और आफताब के खिलाफ संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू की। विवेचना के बाद चार्जशीट न्यायालय में प्रस्तुत की गई। सुनवाई के दौरान पेश किए गए गवाहों, साक्ष्यों और चिकित्सीय रिपोर्ट के आधार पर न्यायाधीश विकास कुमार ने दोनों भाइयों को दोषी पाया। न्यायाधीश विकास कुमार ने मुलजिम सादिक और आफताब को 2-2 वर्ष के कारावास और 8-8 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई।
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ललितपुर में दो भाइयों को 2-2 साल जेल की सजा:कोर्ट ने जुर्माना भी लगाया, मारपीट और जातिसूचक शब्दों के प्रयोग का आरोप