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लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) से मकान, प्लॉट या दुकान लेने वालों को सतर्क रहना होगा। प्राधिकरण ने नई व्यवस्था लागू करते हुए साफ कर दिया है कि अब आवंटन पत्र डाक से नहीं, सिर्फ वेबसाइट पर मिलेगा—और उसे 3 महीने के भीतर डाउनलोड करना अनिवार्य होगा। तय समय में डाउनलोड न करने पर बिना किसी नोटिस के आवंटन सीधे निरस्त कर दिया जाएगा। एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं, जो तत्काल प्रभाव से लागू हो गए हैं। यह फैसला आवंटन प्रक्रिया को पारदर्शी और सुरक्षित बनाने के लिए लिया गया है। अब कैसे होगा पूरा प्रोसेस? सभी योजनाओं में लॉटरी, ई-ऑक्शन और पहले आओ-पहले पाओ के आवंटन पत्र अब ऑनलाइन अपलोड होंगे। आवंटी को उसके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर SMS के जरिए सूचना दी जाएगी। आवंटी को खुद एलडीए की वेबसाइट पर जाकर आवंटन पत्र डाउनलोड करना होगा।
पहले क्या था सिस्टम? अब तक एलडीए रजिस्टर्ड डाक से आवंटन पत्र भेजता था। कई बार लोगों को समय पर पत्र नहीं मिल पाता था, जिससे उन्हें दफ्तर के चक्कर लगाने पड़ते थे। इतना ही नहीं, फर्जी आवंटन पत्र के जरिए धोखाधड़ी के मामले भी सामने आए थे। नहीं डाउनलोड किया तो क्या होगा? 3 महीने में आवंटन पत्र डाउनलोड नहीं किया तो आवंटन अपने आप रद्द हो जाएगा। कोई अलग से नोटिस नहीं दिया जाएगा। जमा पंजीकरण राशि में से नियमानुसार कटौती कर बाकी पैसा वापस किया जाएगा।
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लखनऊ में ऑनलाइन नहीं देखा तो गया प्लॉट:3 महीने में एलॉटमेंट लेटर डाउनलोड नहीं किया तो आवंटन होगा रद्द