![]()
राहुल गांधी की कथित दोहरी नागरिकता से जुड़े मामले में एक नया मोड़ आया है। मामले के याचिकाकर्ता एस. विग्नेश शिशिर ने न्यायालय में एक अर्जी दाखिल कर 20 अप्रैल को पारित आदेश को वापस लेने का अनुरोध किया है। यह आदेश न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी ने दिया था। उन्होंने सोशल मीडिया पर न्यायालय को लेकर की गई टिप्पणियों का संज्ञान लेते हुए खुद को इस मामले की सुनवाई से अलग कर लिया था। अपने उस आदेश में न्यायालय ने यह भी कहा था कि प्रस्तावित अभियुक्त को भी सुनवाई का अवसर मिलना चाहिए। बाद में, मुख्य न्यायमूर्ति ने इस मामले को सुनवाई के लिए न्यायमूर्ति मनीष माथुर की पीठ को आवंटित कर दिया था। बुधवार को सुनवाई के दौरान न्यायालय ने स्पष्ट किया कि 20 अप्रैल के आदेश को वापस लेने की मांग पर केवल वही पीठ निर्णय ले सकती है जिसने मूल आदेश पारित किया था। न्यायालय ने निर्देश दिया कि संबंधित अर्जी का निस्तारण होने के बाद ही मामले को आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाए।
Source link
राहुल गांधी दोहरी नागरिकता: आदेश वापस लेने की मांग:हाईकोर्ट ने कहा- वही पीठ करेगी सुनवाई