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रामपुर जिले की छह ग्राम पंचायतों में प्रशासकों की नियुक्ति के बाद उनके अधिकारों और कार्यप्रणाली को लेकर ग्राम प्रधानों में जिज्ञासाएं सामने आई हैं। इन जिज्ञासाओं के समाधान के लिए अखिल भारतीय ग्राम प्रधान संगठन के एक प्रतिनिधिमंडल ने जिला पंचायत राज अधिकारी (डीपीआरओ) नत्थू लाल गंगवार से मुलाकात की और विस्तृत चर्चा की। डीपीआरओ नत्थू लाल गंगवार ने जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी द्वारा जारी आदेश की जानकारी देते हुए बताया कि प्रशासकों को किसी भी नए विकास कार्य को शुरू करने से पहले आवश्यक स्वीकृति लेनी होगी। इसके अतिरिक्त, किसी भी भुगतान से पूर्व कार्य का सत्यापन कराना भी अनिवार्य होगा। उन्होंने स्पष्ट किया कि नियमित और सामान्य प्रशासनिक कार्य पहले की तरह जारी रहेंगे। किसी भी प्रकार का नीति संबंधी निर्णय स्वयं न लें बैठक के दौरान अखिल भारतीय ग्राम प्रधान संगठन के जिलाध्यक्ष काशिफ खां ने कहा कि प्रशासक किसी भी प्रकार का नीति संबंधी निर्णय स्वयं न लें। यदि किसी विशेष या अत्यावश्यक परिस्थिति में ऐसा निर्णय लेना आवश्यक हो, तो उसका प्रस्ताव डीपीआरओ के माध्यम से जिलाधिकारी को भेजकर अनुमति प्राप्त की जाए। जिलाधिकारी के आदेश के तहत, जनपद की छह ग्राम पंचायतों में सहायक विकास अधिकारी (पंचायत) को प्रशासक नियुक्त किया गया है। शाहबाद ब्लॉक की ग्राम पंचायत नरखेड़ी और जगेसर में सुरेश कुमार सिंह को प्रशासक बनाया गया है। मिलक ब्लॉक की ग्राम पंचायत सिमरा, केवलपुर और हरैया में जगरूप सिंह को जिम्मेदारी सौंपी गई है। बिलासपुर ब्लॉक की ग्राम पंचायत कुईया में सलीम हुसैन प्रशासक नियुक्त किए गए हैं। प्रधान संगठन ने प्रशासन द्वारा जारी इन दिशा-निर्देशों का स्वागत किया और पंचायतों में विकास कार्यों को नियमों के अनुरूप संचालित करने की बात कही। इस अवसर पर मनीष लोधी, जवाब हुसैन, रमेश कुमार, सुभान पाशा, कामरान अकमल, कमाल हुसैन, अली अहमद, साजिद खां, अशोक कुमार, नईम अहमद, शारिक खां, फारूक अहमद, संघप्रिय गौतम, जाकिर अली, नाजिर अली और अकबर अली सहित कई प्रधान प्रतिनिधि मौजूद रहे।
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रामपुर में छह ग्राम पंचायतों में प्रशासक नियुक्त:डीपीआरओ ने स्पष्ट किए नियम, नए कार्यों को स्वीकृति देना अनिवार्य