मां की हत्या करने वाले बेटे को 10 साल जेल:शराब के लिए पैसे न देने पर मार डाला था, चार साल बाद आया फैसला


हरदोई के संडीला क्षेत्र में चार साल पुराने एक मामले में कोर्ट ने सोमवार को फैसला सुनाया है। अपर जिला जज (कोर्ट संख्या तीन) कुसुमलता ने मां की गैर इरादतन हत्या के दोषी पुत्र राजकुमार को 10 साल के कारावास और 10 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। पुलिस ने शाम के समय 5:46 बजे प्रेसनोट जारी कर जानकारी दी है। अदालत ने यह भी निर्देश दिया है कि जुर्माने की आधी राशि मृतका के वारिसों को क्षतिपूर्ति के तौर पर दी जाए। यह घटना चार साल पहले हुई थी, जिसमें राजकुमार पर अपनी मां की हत्या का आरोप था। शराब पीने के लिए रुपए मांगे थे
यह मामला 30 जून2022 का है। संडीला के सनई गांव निवासी राजकुमार अपनी मां रामपती के साथ खेत पर गया था। वहां उसने शराब पीने के लिए मां से पैसे मांगे। मां रामपती द्वारा पैसे देने से इनकार करने पर राजकुमार ने गुस्से में आकर उनके सिर पर ईंट से हमला कर दिया। इस हमले में रामपती गंभीर रूप से घायल हो गई थीं। इलाज के दौरान उनकी मौत हों गई थी। मृतका के पति रामखिलावन की तहरीर पर पुलिस ने राजकुमार के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। घटना के प्रत्यक्षदर्शी और मृतका के देवर अदालत में अपने बयानों से मुकर गए। वहीं, फैसला आने से पहले मृतका के पति रामखिलावन का भी निधन हो गया था, जिन्होंने शुरू में शिकायत दर्ज कराई थी। सबूतों के आधार पर फैसला सुनाया
इन चुनौतियों के बावजूद, अदालत ने वैज्ञानिक और चिकित्सकीय साक्ष्यों को आधार बनाते हुए फैसला सुनाया। एफएसएल रिपोर्ट में मौके से बरामद खून से सनी ईंट और मृतका के कपड़ों पर मानव रक्त की पुष्टि हुई थी। चिकित्सकीय रिपोर्ट में पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर ने स्पष्ट किया कि सिर पर भारी वस्तु के प्रहार से हड्डी टूटने और कोमा में जाने के कारण मौत हुई थी। अदालत ने मृतका के पति रामखिलावन के शुरुआती बयान को भी महत्वपूर्ण माना। कोर्ट ने कहा कि कोई भी पिता अपने ही बेटे को झूठे मुकदमे में नहीं फंसा सकता। पारिवारिक दबाव के चलते गवाहों के पलटने के बावजूद, ठोस वैज्ञानिक साक्ष्यों और पुलिस रिकॉर्ड के आधार पर अदालत ने आरोपी राजकुमार को दोषी करार दिया।

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