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भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुरक्षा, स्वच्छता और अनुशासन बनाए रखने के लिए नियमों को और सख्त कर दिया है। शनिवार से लागू नई व्यवस्था के तहत बिना टिकट यात्रा, ट्रेन में गंदगी फैलाने, महिला कोच में प्रवेश करने और खतरनाक सामान ले जाने जैसे मामलों में भारी जुर्माना लगाया जाएगा। गंभीर मामलों में कानूनी कार्रवाई और जेल का भी प्रावधान रखा गया है। बरेली जंक्शन के मुख्य वाणिज्य निरीक्षक इमरान ने बताया कि रेलवे ने विभिन्न उल्लंघनों पर लगने वाले जुर्माने को बढ़ाया है। इसके तहत बिना टिकट या गलत टिकट के साथ यात्रा करते पाए जाने पर यात्री को निर्धारित किराए के अलावा न्यूनतम 500 रुपये का अतिरिक्त शुल्क देना होगा। वहीं, किसी अन्य व्यक्ति के आरक्षित टिकट पर यात्रा करने वालों पर भी 500 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा और संबंधित टिकट जब्त कर लिया जाएगा। गंदगी फैलाने और हंगामा करने पर भी कार्रवाई रेलवे के दिशा-निर्देशों के अनुसार ट्रेन में शराब पीकर हंगामा करने, गाली-गलौज करने, थूकने या गंदगी फैलाने पर पहली बार एक हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। दोबारा ऐसा करने पर जुर्माना बढ़ाकर पांच हजार रुपये तक किया जा सकता है। इसके अलावा रेलवे स्टेशन या ट्रेन में अवैध रूप से फेरी लगाने और भीख मांगने पर दो हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा। महिला कोच और धूम्रपान पर सख्ती महिला कोच में अनधिकृत रूप से प्रवेश करने वाले पुरुष यात्रियों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऐसे मामलों में 2500 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। वहीं रेलवे परिसर या ट्रेन के अंदर धूम्रपान करते पाए जाने पर दो हजार रुपये तक का दंड निर्धारित किया गया है। खतरनाक सामान ले जाने पर जुर्माना और जेल रेलवे ने खतरनाक और ज्वलनशील वस्तुओं के साथ यात्रा करने वाले यात्रियों के खिलाफ सबसे सख्त प्रावधान लागू किए हैं। ऐसे मामलों में न्यूनतम 10 हजार रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। साथ ही कानूनी कार्रवाई कर संबंधित व्यक्ति को जेल भी भेजा जा सकता है। यात्रियों की सुरक्षा और स्वच्छता पर फोकस रेलवे अधिकारियों के अनुसार, इन नियमों का उद्देश्य यात्रियों को सुरक्षित, स्वच्छ और अनुशासित यात्रा वातावरण उपलब्ध कराना है। अधिकारियों ने यात्रियों से अपील की है कि वे रेलवे के नियमों का पालन करें, अन्यथा नियमों की अनदेखी आर्थिक दंड और कानूनी कार्रवाई का कारण बन सकती है।
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भारतीय रेलवे के नियम हुए सख्त:बिना टिकट यात्रा पर 500 रुपये जुर्माना, महिला कोच में घुसे तो देना होगा 2500 रुपये तक दंड