बिजनौर में भारी-खनन वाहनों पर समयबद्ध रोक:सड़क हादसों पर अंकुश लगाने को डीएम ने दिए आदेश


बिजनौर में सड़क दुर्घटनाओं को कम करने और ‘जीरो फेटेलिटी डिस्ट्रिक्ट’ कार्यक्रम को प्रभावी बनाने के लिए जिलाधिकारी जसजीत कौर ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है। उन्होंने भारी और खनन वाहनों के आवागमन पर समयबद्ध प्रतिबंध लागू कर दिया है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। जिलाधिकारी जसजीत कौर ने बताया कि पुलिस विभाग की संस्तुति और पुलिस महानिदेशक के निर्देशों के आधार पर जनपद के छह थाना क्षेत्रों को ‘जीरो फेटेलिटी डिस्ट्रिक्ट’ कार्यक्रम के तहत चिन्हित किया गया है। दिन के समय भारी वाहनों की आवाजाही से बढ़ रही दुर्घटनाओं को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। इसके तहत, कुछ प्रमुख मार्गों पर सुबह 6 बजे से रात 8 बजे तक भारी एवं खनन वाहनों के संचालन पर रोक लगाई गई है। जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों को इस आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए हैं।

उन्होंने स्पष्ट किया कि आदेश का उल्लंघन करने वाले वाहन स्वामियों और चालकों के खिलाफ कानूनी प्रावधानों के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। डीएम ने जनपदवासियों से यातायात नियमों का पालन करने और सड़क सुरक्षा अभियान में सहयोग देने की अपील भी की। उन्होंने कहा कि आम नागरिकों की सुरक्षा प्रशासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। प्रतिबंधित मार्गों में मंडावली-मंडावर मार्ग, कोतवाली देहात-नहटौर-नूरपुर मार्ग, धामपुर-नहटौर-झालू-बिजनौर मार्ग और नजीबाबाद-रायपुर सादात-नगीना मार्ग शामिल हैं। इन मार्गों पर प्रतिबंधित अवधि के दौरान भारी वाहनों को राष्ट्रीय राजमार्गों के जरिए वैकल्पिक मार्गों से आवागमन करने के निर्देश दिए गए हैं।

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