बिजनौर कोर्ट ने हत्या मामले में FIR का आदेश दिया:पैसों के लेनदेन को लेकर जहर देने का आरोप


बिजनौर की मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रीति चौधरी ने हत्या के एक मामले में आरोपी चंद्रप्रकाश के खिलाफ FIR दर्ज करने का सोमवार को आदेश दिया है। यह आदेश थाना नजीबाबाद के प्रभारी निरीक्षक को दिया गया है। आरोप है कि चंद्रप्रकाश ने पैसों के लेनदेन को लेकर एक व्यक्ति को जहर देकर मार डाला। यह प्रार्थना पत्र कामरान खान पुत्र शाहिद खान (निवासी मोहल्ला संतोमालन, थाना नजीबाबाद) ने कोर्ट में दायर किया था। उन्होंने आरोपी चंद्रप्रकाश पुत्र मंगू सिंह (निवासी गांव जोगीरम्मपुरी) के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करने की गुहार लगाई थी। कामरान खान के अनुसार, चंद्रप्रकाश ने उनसे 7 लाख 70 हजार रुपये उधार लिए थे, जिसे 2 फरवरी 2026 तक लौटाने का वादा किया था। कामरान खान ने आरोप लगाया कि 29 जनवरी 2026 की शाम को चंद्रप्रकाश उनके गोदाम पर आया। बियर पिलाने के बहाने उसने अपने साथ लाई एक बोतल से उन्हें और उनके दो साथियों, नौशाद व अफसार को कुछ पीने को दिया। आरोप है कि उस बोतल में पहले से जहर मिला हुआ था और चंद्रप्रकाश ने जान से मारने की नीयत से यह जहरीला पदार्थ उन्हें पिलाया। जहरीला पदार्थ पीने के बाद तीनों की हालत बिगड़ गई और वे बेहोश हो गए। उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां नौशाद की मृत्यु हो गई। कामरान खान का इलाज ऋषिकेश एम्स अस्पताल में चला, जहां जांच में उनके शरीर में जहरीले पदार्थ की पुष्टि हुई। कामरान खान ने इस मामले में पहले पुलिस अधीक्षक को रिपोर्ट दर्ज करने के लिए प्रार्थना पत्र दिया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। इसके बाद उन्होंने आरोपी के खिलाफ कोर्ट में याचिका दायर कर रिपोर्ट दर्ज करने की गुहार लगाई थी। मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रीति चौधरी ने अब थाना नजीबाबाद के प्रभारी निरीक्षक को चंद्रप्रकाश के खिलाफ FIR दर्ज करने का आदेश दिया है।

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