फर्रुखाबाद में दहेज हत्या में पति सहित तीन दोषी:सजा के बिंदुओं पर 6 मई को होगी सुनवाई


फर्रुखाबाद में दहेज हत्या के तीन साल पुराने एक मामले में विशेष न्यायाधीश (एफटीसी प्रथम) संजय कुमार की अदालत ने पति समेत तीन आरोपियों को दोषी ठहराया है। अदालत ने सोमवार को यह फैसला सुनाया। दोषियों की सजा के बिंदुओं पर सुनवाई 6 मई को होगी। यह मामला हरदोई जिले के अरवल थाना क्षेत्र के उगडनपुर निवासी छोटेलाल की बेटी अनुजा से जुड़ा है। अनुजा की शादी करीब दो साल पहले राजेपुर थाना क्षेत्र के नौसारा गांव निवासी मनोज से हुई थी। शादी के बाद ससुराल पक्ष ने अनुजा से बाइक और एक लाख रुपये दहेज की मांग शुरू कर दी थी। दहेज की मांग पूरी न होने पर अनुजा को प्रताड़ित किया जाने लगा। शादी के एक साल बाद उसे घर से निकाल दिया गया। बाद में रिश्तेदारों के हस्तक्षेप से समझौता हुआ और 12 फरवरी 2023 को अनुजा को उसके पति मनोज के साथ ससुराल वापस भेज दिया गया। ससुराल पहुंचने के बाद भी अनुजा के साथ मारपीट जारी रही। 24 फरवरी 2023 को छोटेलाल को सूचना मिली कि ससुराल वालों ने उनकी बेटी अनुजा की हत्या कर दी है। मौके पर पहुंचने पर अनुजा का शव घर के बाहर पड़ा मिला, जिस पर चोट और गला दबाने के निशान थे। पिता छोटेलाल की तहरीर पर पुलिस ने पति मनोज, सास रामगुनी और ससुर लालाराम के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी। जांच के बाद आरोपियों के विरुद्ध अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया गया। सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने तीनों को दोषी करार देते हुए सोमवार को जेल भेज दिया।

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