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नोएडा में श्रमिक आंदोलन के दौरान रिचा ग्लोबल कंपनी में कर्मचारियों के प्रदर्शन, हिंसा, आगजनी और तोड़फोड़ से जुड़े मामले में जिला न्यायालय ने दो आरोपियों रूद्रप्रताप और छोटू की जमानत अर्जी खारिज कर दी है। साक्ष्यों से प्रथम दृष्टया दोनों की घटना में सक्रिय भूमिका परिलक्षित हुई है। अभियोजन के अनुसार थाना फेस-2 क्षेत्र स्थित रिचा ग्लोबल कंपनी में अप्रैल 2026 के दौरान वेतन वृद्धि की मांग को लेकर कर्मचारियों ने विरोध प्रदर्शन किया था। 10 अप्रैल से 13 अप्रैल के बीच सैकड़ों कर्मचारियों ने कंपनी के गेटों को घेर लिया, अंदर मौजूद लोगों को बंधक बनाया, काम पर आने वाले कर्मचारियों को रोका तथा तोड़फोड़ और आगजनी की धमकी दी। पुलिस और श्रम विभाग के हस्तक्षेप से वार्ता हुई, प्रदर्शन जारी रहा। जांच में सामने आया कि कुछ मोबाइल नंबरों से वाट्सऐप ग्रुप बनाकर कर्मचारियों को उकसाया गया और घटनाओं की साजिश रची गई थी। अदालत ने जमानत देने से इनकार कर दिया।
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नोएडा श्रमिक आंदोलन में दो कि जमानत याचिका खारिज:दोनों की हिंसक प्रदर्शन में सक्रिय भूमिका मिली, वाट्सऐप ग्रुप बनाकर कर्मचारियों को उकसाया