नाबालिग से रेप के दोषी को 20 साल की कैद:जौनपुर कोर्ट ने 27,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया


जौनपुर में एक नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश षष्ठम सुरेंद्र प्रताप यादव की अदालत ने आरोपी युवक को 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। अदालत ने उस पर 27,000 रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। यह मामला चार साल पुराना है। अभियोजन पक्ष के अनुसार, रामपुर थाना क्षेत्र के एक व्यक्ति ने शिकायत दर्ज कराई थी कि 28 मई 2022 को उसकी 15 वर्षीय बेटी स्कूल जा रही थी। रास्ते में रविंद्र पाल पुत्र पन्नालाल पाल उसे बहला-फुसलाकर भगा ले गया। आरोपी ने लगभग 8-9 महीने तक नाबालिग के साथ लगातार दुष्कर्म किया। 7 मार्च 2023 को पीड़िता ने एक बच्ची को जन्म दिया। जब पीड़िता के पिता यह सूचना देने आरोपी के घर गए, तो उसके परिजनों ने गाली-गलौज की और मारपीट पर उतारू हो गए। पुलिस ने मामले की विवेचना कर आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। शासकीय अधिवक्ता वेद प्रकाश तिवारी और रमेश चंद्र पाल द्वारा परीक्षित गवाहों के बयान और पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने आरोपी को दोषी पाया। इसके बाद उसे उपरोक्त दंड से दंडित किया गया।

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