नाबालिग के अपहरण…..दुष्कर्म के दोषी को 20 साल जेल:एटा कोर्ट ने 80 हजार का अर्थदंड भी लगाया, विशेष पॉक्सो धारा के तहत कार्रवाई


एटा जिले की विशेष अदालत ने नाबालिग किशोरी के अपहरण और दुष्कर्म के मामले में आरोपी को दोषी ठहराते हुए 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। कोर्ट ने आरोपी पर 80 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। फैसला विशेष न्यायाधीश रेप एंड पॉक्सो एक्ट प्रथम सारिका गोयल की अदालत ने सुनाया। आरोपी अजय पुत्र विजेंद्र कुमार निवासी मालागढ़, थाना अगौता, जिला बुलंदशहर को दोषी ठहराए जाने के बाद जेल भेज दिया गया। मामला अगस्त 2021 का है। आरोपी पर नाबालिग किशोरी को बहला-फुसलाकर अपहरण करने और उसके साथ दुष्कर्म करने का आरोप था। मामले की जांच के बाद विवेचक ने आरोपी के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी। इसके बाद विशेष अदालत में मामले की सुनवाई चल रही थी। दोनों पक्षों के अधिवक्ताओं की दलीलें सुनने और साक्ष्यों पर विचार करने के बाद न्यायाधीश सारिका गोयल ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए 20 साल के कठोर कारावास और 80 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई।

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