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बुलंदशहर में दो साल के मासूम से दुष्कर्म के मामले में न्यायालय ने दोषी फूफा को 40 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। अपर सत्र न्यायाधीश शगुन पवार की अदालत ने दोषी पर 50 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया। अदालत ने आदेश दिया है कि जुर्माने की राशि में से 40 हजार रुपये पीड़ित बच्ची के परिजनों को दिए जाएंगे। इसके अतिरिक्त, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA) को भी पीड़ित परिवार को क्षतिपूर्ति के तौर पर 3 लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया गया है। विशेष लोक अभियोजक भरत शर्मा ने बताया कि यह घटना दिसंबर 2024 में जहांगीरपुर थाना क्षेत्र के एक गांव में हुई थी। हरियाणा के पलवल निवासी आरोपी पीड़िता का सगा फूफा कल्लू था। वह बच्ची को टॉफी दिलाने के बहाने घर से अपने साथ ले गया था। परिजनों ने जान-पहचान के कारण उस पर भरोसा किया, लेकिन आरोपी ने इस भरोसे का दुरुपयोग करते हुए मासूम के साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने मामले में तत्परता से चार्जशीट दाखिल की और अभियोजन पक्ष ने प्रभावी पैरवी की। अपर सत्र न्यायाधीश शगुन पवार की कोर्ट ने दोषी कल्लू को इस अपराध के लिए सख्त सजा दी।
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दो साल के बच्ची से रेप, 40 साल की सजा:टॉफी दिलाने के बहाने ले गया था सगा फूफा, 50 हजार का जुर्माना भी लगा