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अम्बेडकरनगर में आलापुर थाना क्षेत्र में गांजा तस्करी के एक मामले में अदालत ने दो सगे भाइयों को दोषी करार दिया है। ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत प्रभावी पैरवी के बाद दोनों अभियुक्तों को 12-12 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। अदालत ने उन पर डेढ़-डेढ़ लाख रुपये का अर्थदंड भी लगाया है। पुलिस के अनुसार, यह मामला वर्ष 2020 का है। आलापुर थाने में मुकदमा अपराध संख्या 90/2020 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट के तहत रामनगर महुवर रेनी का पुरवा निवासी अनुराग मिश्रा और पप्पू मिश्रा उर्फ बृजभूषण मिश्रा पुत्रगण राधेश्याम मिश्रा के खिलाफ दर्ज किया गया था। पुलिस ने इस मामले में बड़ी मात्रा में गांजा बरामद करने का दावा किया था। अभियोजन पक्ष के मुताबिक, पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि पप्पू मिश्रा बड़े पैमाने पर गांजे का कारोबार करता है। सूचना में बताया गया था कि वह एक वाहन में गांजा लेकर उसे बेचने के लिए जाने वाला है। इस जानकारी के आधार पर पुलिस टीम ने नहर पुलिया के पास घेराबंदी की। घेराबंदी के दौरान एक चार पहिया वाहन आता दिखाई दिया। पुलिस द्वारा रुकने का इशारा करने पर चालक वाहन छोड़कर फरार हो गया। हालांकि, चालक के बगल में बैठे अनुराग मिश्रा को पुलिस ने मौके पर ही पकड़ लिया। वाहन की तलाशी के दौरान उसकी डिग्गी और बीच वाली सीट से ब्राउन टेप में लिपटे कुल 24 पैकेट बरामद किए गए। बरामद गांजे का कुल वजन लगभग एक क्विंटल 20 किलोग्राम था। पुलिस पूछताछ में पकड़े गए अनुराग मिश्रा ने अपने भाई पप्पू मिश्रा के साथ मिलकर गांजे का कारोबार करने की बात स्वीकार की थी। पप्पू मिश्रा घटना स्थल से फरार हो गया था। मामले की विवेचना पूरी होने के बाद पुलिस ने न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया। मॉनिटरिंग सेल और अभियोजन पक्ष की प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मंगलवार को एडीजे/एफटीसी द्वितीय/एनडीपीएस न्यायालय ने दोनों अभियुक्तों को दोषी ठहराते हुए यह सजा सुनाई।
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दो गांजा तस्करों को 12 साल का कठोर कारावास:अम्बेडकरनगर के आलापुर में डेढ़-डेढ़ लाख रुपये का अर्थदंड भी