![]()
झांसी में 63 साल की दलित महिला से रेप करने वाले आरोपी को कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है। 2019 में पीड़िता खेत की रखवाली करने गई थी। तभी 30 साल का आरोपी आया। उसने कपड़े से आंखें और पैर बांध दिए। फिर दरिंदगी की थी। कोर्ट ने आरोपी भज्जू ढीमर पर दो लाख रुपए का अर्थदण्ड भी लगाया है। यह फैसला गुरुवार को एससी-एसटी एक्ट कोर्ट के विशेष न्यायाधीश नेत्रपाल सिंह ने सुनाया है। आरोपी भज्जू ढीमर ककरबई थाना क्षेत्र के धन्नौड़ गांव का रहने वाला है। अब पूरा मामला विस्तार से पढ़िए बनियान से बांध दी थी आंखें विशेष लोक अभियोजक केशवेंद्र प्रताप सिंह एवं कपिल कारोलिया ने बताया- पीड़िता ने एरच थाने में तहरीर दी थी। जिसमें बताया था- 23 अगस्त 2019 को वह खेत की रखवाली करने गई थी। शाम करीब 4 बजे गांव के विनोद का साला भज्जू आया और पीछे से उसे पकड़ लिया। मारपीट करके अपनी बनियान से आंखें बांध दी और पैर बांध दिए। इसके बाद रेप किया। घटना के बाद आरोपी भज्जू भाग गया। घटना के बाद पीड़िता घर पहुंची और पति को मामले की जानकारी दी। बेटी और दामाद को बुलाकर पीड़िता एरच थाने गई और शिकायत दी। पुलिस ने अगले दिन केस दर्ज करके आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। बाद में आरोप पत्र प्रेषित किया। अब सबूतों के आधार पर कोर्ट ने भज्जू को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। FSL रिपोर्ट बनी अहम साक्ष्य घटना के बाद पुलिस ने पीड़िता के कपड़ों को कब्जे में लेकर जांच के लिए फोरेंसिक लैब भेजा था। रिपोर्ट में कपड़ों पर आरोपी भज्जू का सीमेन मिलने की पुष्टि हुई थी। इसे कोर्ट ने अहम सबूत माना।
Source link
दलित महिला से रेप करने वाले आरोपी को उम्रकैद:झांसी में 63 साल की पीड़िता की आंखें-पैर बांधकर दरिंदगी की थी, दरिंदा 33 साल छोटा है