दंपती हत्याकांड में अनुपम दुबे को 14 दिन की रिमांड:मैनपुरी कोर्ट में हुई पेशी, मथुरा जेल से बी-वारंट पर लाए गए


मैनपुरी के बेवर थाना क्षेत्र के नवीगंज में साल 2005 में हुए बहुचर्चित दंपती हत्याकांड के आरोपी डॉ. अनुपम दुबे को सोमवार को मैनपुरी न्यायालय में पेश किया गया। मथुरा जेल से बी-वारंट पर लाए गए अनुपम दुबे को अदालत ने 14 दिन के रिमांड पर भेज दिया। पुलिस अब मामले में आगे की विवेचना करेगी। पुलिस के अनुसार, मामला बेवर थाने में दर्ज मुकदमा संख्या 504/2005 से संबंधित है। इसमें हत्या, हत्या के प्रयास, बलवा और 7 सीएलए एक्ट समेत कई गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया था। पुलिस इस मामले में धारा 173(8) सीआरपीसी के तहत आगे की विवेचना कर रही है। दोनों पक्षों ने कोर्ट में रखी दलीलें
सोमवार को करीब 11 बजे हुई पेशी के दौरान अभियुक्त और अभियोजन पक्ष ने अपनी-अपनी दलीलें रखीं। अनुपम दुबे की ओर से अधिवक्ता दीपक चंचल दीक्षित और अजय कृष्ण पांडे ने पक्ष रखा। वहीं अभियोजन पक्ष ने रिमांड के समर्थन में कानूनी दलीलें पेश कीं। दोनों पक्षों को सुनने के बाद न्यायालय ने अभियोजन के पक्ष में आदेश देते हुए 14 दिन का रिमांड स्वीकृत कर दिया।
अनुपम दुबे ने लगाया साजिश में फंसाने का आरोप
पेशी के दौरान अनुपम दुबे ने खुद को साजिश के तहत फंसाए जाने का आरोप लगाया। उन्होंने यह भी दावा किया कि मामले में सत्ता से जुड़े प्रभावशाली लोगों और न्यायिक व्यवस्था से जुड़े कुछ व्यक्तियों की भूमिका है। हालांकि, इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं हुई है और न्यायालय की ओर से भी इन्हें सही ठहराए जाने की कोई जानकारी सामने नहीं आई है। 6 अगस्त 2005 को हुई थी दंपती की हत्या
यह मामला 6 अगस्त 2005 का है। नवीगंज कस्बे में कौशल किशोर दुबे और उनकी पत्नी कृष्णा दुबे की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। मामले में अनुपम दुबे समेत छह लोगों को नामजद किया गया था। प्रारंभिक जांच के बाद पुलिस ने न्यायालय में अंतिम रिपोर्ट दाखिल की थी। वर्ष 2006 में इसे स्वीकार कर पत्रावली दाखिल दफ्तर कर दी गई थी।
हाईकोर्ट में याचिका खारिज होने के बाद जारी है विवेचना
इसके बाद शिकायतकर्ता पक्ष ने मामले की पुनर्विवेचना की मांग की। वर्ष 2026 में इलाहाबाद हाईकोर्ट में पुनर्विवेचना पर रोक लगाने की मांग को लेकर दाखिल याचिका खारिज होने के बाद पुलिस की आगे की विवेचना जारी रही। अब रिमांड मिलने के बाद पुलिस मामले से जुड़े तथ्यों और साक्ष्यों की नए सिरे से जांच करेगी।

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