तबादला हुआ, नोटिस मिले, पर अलीगढ़ नहीं छोड़ा:अलीगढ़ नगर निगम के जेई के खिलाफ अब विभागीय कार्रवाई, शासन ने दिए जांच के आदेश


तबादला आदेश के बावजूद अलीगढ़ नहीं छोड़ने वाले नगर निगम के जलकल विभाग के जेई नरेंद्र सिंह पर अब शासन ने कार्रवाई का शिकंजा कस दिया है। जून 2025 में अलीगढ़ से भरथना (इटावा) तबादला होने के बाद भी उन्होंने नई तैनाती पर कार्यभार ग्रहण नहीं किया। इस दौरान विभाग की ओर से कई बार निर्देश और नोटिस जारी किए गए, लेकिन आदेश का अनुपालन नहीं हुआ। अब नगर निकाय निदेशालय ने नरेंद्र सिंह को उच्चाधिकारियों के आदेश की अवहेलना और अनुशासनहीनता का प्रथम दृष्ट्या दोषी मानते हुए उनके खिलाफ विभागीय अनुशासनिक कार्रवाई शुरू कर दी है।
जून 2025 में हुआ था तबादला
नगर निकाय निदेशालय, उत्तर प्रदेश की ओर से 24 सितंबर को जारी आदेश के मुताबिक नरेंद्र सिंह उस समय नगर निगम अलीगढ़ के जलकल विभाग में अवर अभियंता (जल) के पद पर तैनात थे। 14 जून 2025 को उनका स्थानांतरण नगर निगम अलीगढ़ से नगर पालिका परिषद भरथना, इटावा के लिए कर दिया गया था। आदेश में उन्हें अलीगढ़ से कार्यमुक्त मानते हुए तत्काल भरथना में कार्यभार ग्रहण करने और इसकी सूचना शासन को देने के निर्देश दिए गए थे।
लेकिन स्थानांतरण आदेश जारी होने के बाद भी नरेंद्र सिंह नई तैनाती पर नहीं पहुंचे। मामला लंबा खिंचने के बाद निदेशालय की ओर से उन्हें आदेश के अनुपालन के लिए सूचना और नोटिस जारी किए गए।
एक के बाद एक नोटिस, फिर भी नहीं माने आदेश
निदेशालय के आदेश के अनुसार 21 अगस्त 2025 को नरेंद्र सिंह को नोटिस जारी किया गया। इसके बाद 21 अगस्त 2026 को भी उन्हें नोटिस देकर तबादला आदेश का अनुपालन करने के निर्देश दिए गए। इसके बावजूद उन्होंने अलीगढ़ से कार्यमुक्त होकर भरथना में कार्यभार ग्रहण नहीं किया।
निदेशालय ने इसे केवल स्थानांतरण आदेश की अनदेखी नहीं माना, बल्कि उच्चाधिकारियों के आदेश की अवहेलना और अनुशासनहीनता माना है। इसी आधार पर उन्हें प्रथम दृष्ट्या दोषी मानते हुए विभागीय कार्रवाई शुरू की गई है।
उप निदेशक करेंगे विभागीय जांच
नगर निकाय निदेशालय ने मामले की जांच के लिए उप निदेशक, नगर निकाय निदेशालय, उत्तर प्रदेश, लखनऊ को पदेन जांच अधिकारी नामित किया है। जांच अधिकारी को नियमानुसार आरोप-पत्र गठित कर विभागीय जांच शुरू करने और जांच पूरी कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं।
यह कार्रवाई उत्तर प्रदेश पालिका और जल संस्थान, जलकल अभियंत्रण सेवा नियमावली, 1996 (यथासंशोधित) तथा उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के तहत की गई है।
नगर आयुक्त और भरथना के ईओ को भी भेजा आदेश
निदेशालय के आदेश की प्रतिलिपि नगर आयुक्त नगर निगम अलीगढ़ और अधिशासी अधिकारी नगर पालिका परिषद भरथना को भी भेजी गई है। नरेंद्र सिंह को आदेश की प्रति नगर आयुक्त के माध्यम से उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के लिए आदेश की प्रति भेजी गई है।
अब जांच में तय होगा जवाबदेही का अगला चरण
करीब सवा साल पहले जारी हुए तबादला आदेश के बावजूद नई तैनाती पर कार्यभार ग्रहण न करने का मामला अब औपचारिक विभागीय जांच तक पहुंच गया है। जांच में नरेंद्र सिंह का पक्ष और तबादला आदेश का अनुपालन न करने के कारण सामने आने के बाद विभागीय स्तर पर आगे की कार्रवाई तय होगी।

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