तनिष्क छह माह के लिए जिला बदर:गुंडा एक्ट में ट्रांस यमुना पुलिस ने आगरा सीमा से बाहर छोड़ा


आगरा के ट्रांस यमुना क्षेत्र निवासी तनिष्क उर्फ तनिष पुत्र पवन चौहान को गुंडा एक्ट के तहत छह माह के लिए जिला बदर किया गया है। अपर पुलिस आयुक्त के न्यायालय संख्या-01 में चल रहे वाद संख्या 45/26 में पारित आदेश के अनुपालन में पुलिस ने रविवार को यह कार्रवाई की। उपनिरीक्षक प्रशांत कुमार के नेतृत्व में पुलिस टीम तनिष्क को आगरा की सीमा से बाहर फिरोजाबाद जनपद के टूंडला थाना क्षेत्र में लेकर पहुंची। यहां उसे जिला बदर के आदेश की जानकारी दी गई और आदेश की तामील कराई गई। पुलिस ने तनिष्क को स्पष्ट हिदायत दी है कि जिला बदर की अवधि के दौरान वह आगरा जनपद की सीमा में प्रवेश न करे। आदेश का उल्लंघन कर आगरा में प्रवेश करने पर उसके खिलाफ नियमानुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस टीम में हेड कांस्टेबल दीपक चौधरी भी शामिल थे।

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