डीजल बिक्री पर नए नियम, कालाबाजारी रोकने को प्रशासन अलर्ट:महराजगंज में कैन में 5 लीटर की सीमा तय


महराजगंज में डीजल-पेट्रोल की लंबी कतारों, अवैध भंडारण और कालाबाजारी की शिकायतों के मद्देनजर जिलाधिकारी गौरव सिंह सोगरवाल और पुलिस अधीक्षक शक्ति मोहन अवस्थी के साथ अधिकारियों की बैठक की। बैठक में ईंधन वितरण व्यवस्था की समीक्षा की गई। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि जिले में डीजल और पेट्रोल की पर्याप्त उपलब्धता है, और कृत्रिम संकट पैदा करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिलाधिकारी ने सभी उपजिलाधिकारियों और क्षेत्राधिकारियों को डीजल-पेट्रोल के अवैध परिवहन, भंडारण और बिक्री में शामिल लोगों को तुरंत चिन्हित कर उनके खिलाफ कठोर वैधानिक कार्रवाई करने का निर्देश दिया। उन्होंने चेतावनी दी कि अफवाहें फैलाकर और अवैध रूप से ईंधन जमा करके बाजार में अनावश्यक दबाव बनाने का प्रयास करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। बैठक में जिला पूर्ति अधिकारी को निर्देश दिए गए कि अब पेट्रोल पंपों पर डिब्बे में अधिकतम पांच लीटर डीजल ही दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त, बिना नंबर प्लेट वाले या संदिग्ध वाहनों को डीजल-पेट्रोल देने पर पूरी तरह रोक रहेगी। जिलाधिकारी ने चेतावनी दी कि इन निर्देशों का उल्लंघन करने वाले पेट्रोल पंप संचालकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। प्रशासन ने जनपद के सभी पेट्रोल पंपों के संचालन का समय भी निर्धारित किया है। अब सभी पेट्रोल पंप प्रतिदिन सुबह सात बजे से रात आठ बजे तक ही खुले रहेंगे। निर्धारित समय के बाद किसी भी स्थिति में तेल की बिक्री नहीं की जाएगी, और इस नियम का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाएगा। पुलिस अधीक्षक शक्ति मोहन अवस्थी ने सीमावर्ती थाना प्रभारियों को अवैध डीजल-पेट्रोल बिक्री करने वालों पर विशेष नजर रखने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि कालाबाजारी और अवैध भंडारण में शामिल लोगों के खिलाफ अभियान चलाकर कठोर कार्रवाई की जाएगी। बैठक में जिलाधिकारी ने अवैध खनन के खिलाफ भी सख्त रुख अपनाया। उन्होंने सभी तहसीलों में विशेष अभियान चलाने और खासकर रात के समय निगरानी बढ़ाने के निर्देश दिए।

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