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वाराणसी में गंगा नदी में नाव पर इफ्तार पार्टी (मुर्गा पार्टी) मामले पर आज सोमवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट में सुनवाई होगी।
नदी की पवित्रता को नुकसान पहुंचाने के आरोपित दानिश व अन्य की जमानत याचिका पर हाईकोर्ट सुनवाई करेगा। 19 अप्रैल को सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति जितेन्द्र कुमार सिन्हा ने दानिश व अन्य की याचिका पर राज्य सरकार से जवाब मांगा था। राज्य सरकार की ओर से इस मामले में जवाब दाखिल किया गया है। इस मामले में न्यायमूर्ति जितेन्द्र कुमार सिन्हा की पीठ ने दानिश और अन्य आरोपियों की जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकारी पक्ष से तथ्यात्मक रिपोर्ट पेश करने के निर्देश दिया था। सुनवाई के दौरान अपर शासकीय अधिवक्ता उमाशंकर मिश्रा ने राज्य सरकार की ओर से प्रारंभिक पक्ष रखा था। जानिये क्या है मामला मामला 16 मार्च का बताया जा रहा है। वाराणसी में रमजान के दौरान पंचगंगा घाट के पास गंगा नदी में नाव पर कुछ लोगों ने इफ्तार पार्टी आयोजित की। आरोप है कि इस दौरान मांसाहारी भोजन किया गया और बचा हुआ खाना, हड्डियां और अन्य अवशेष नदी में फेंक दिए गए, जिससे गंगा की पवित्रता और स्वच्छता को नुकसान पहुंचा। इफ्तार पार्टी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने से हंगामा मच गया। इस मामले पर राजनीति भी गरमा गई। विभिन्न संगठनों ने इसे धार्मिक भावनाओं से जुड़ा मुद्दा बताते हुए कार्रवाई की मांग शुरू कर दी। इसके बाद कोतवाली थाने में भाजपा युवा मोर्चा के जिला अध्यक्ष रजत जायसवाल की शिकायत पर दानिश सैफी, आमिर कैफी, नूर इस्लाम समेत कई आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई।
पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कुल 14 आरोपियों को गिरफ्तार किया और उन्हें अदालत में पेश कर न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था।
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गंगा में इफ्तार पार्टी मामले में हाईकोर्ट में सुनवाई आज:आरोपियों की जमानत याचिका पर राज्य सरकार ने दाखिल किया जवाब