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अमेठी। जिले के कीटनाशक विक्रेताओं और विनिर्माताओं के लिए एकीकृत कीटनाशी प्रबंधन प्रणाली (IPMS) पोर्टल पर पंजीकरण अनिवार्य कर दिया गया है। जिला कृषि अधिकारी डॉ. राजेश कुमार ने बताया कि पंजीकरण की अंतिम तिथि 15 अप्रैल 2026 निर्धारित की गई है। इस तिथि तक पंजीकरण न कराने वाले विक्रेताओं का कीटनाशक लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा। डॉ. कुमार ने जानकारी दी कि भारत सरकार द्वारा विकसित IPMS पोर्टल का उद्देश्य कीटनाशकों की बिक्री और स्टॉक प्रबंधन की ऑनलाइन निगरानी सुनिश्चित करना है। यह प्रणाली कीटनाशक लाइसेंसिंग, गुणवत्ता नियंत्रण, ट्रैकिंग और मूल्य श्रृंखला की निगरानी से जुड़ी कमियों को दूर करने में सहायक है। इस पहल से कीटनाशकों के विनियमन और प्रबंधन को अधिक प्रभावी बनाया जा रहा है, जिससे किसानों को सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण कृषि इनपुट उपलब्ध हो सकें। IPMS पोर्टल पर पंजीकरण के लिए विक्रेता का नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, मोबाइल नंबर, ई-मेल आईडी, फर्म का पैन कार्ड और जीएसटी विवरण, अथराइजेशन लेटर तथा कीटनाशक लाइसेंस जैसे दस्तावेज आवश्यक होंगे। जिला कृषि अधिकारी ने सभी कीटनाशक विक्रेताओं को निर्देशित किया है कि वे 15 अप्रैल 2026 तक अनिवार्य रूप से ipms.gov.in पोर्टल पर अपना पंजीकरण करा लें। निर्धारित समय सीमा के बाद पंजीकरण न कराने वाले विक्रेताओं का कीटनाशक लाइसेंस निरस्त कर दिया जाएगा। पंजीकरण में किसी भी प्रकार की समस्या होने पर संबंधित विक्रेता कृषि विभाग कार्यालय से संपर्क कर सकते हैं।
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कीटनाशक विक्रेताओं को IPMS पोर्टल पर पंजीकरण अनिवार्य:अमेठी में 15 अप्रैल तक कराएं रजिस्ट्रेशन, लाइसेंस होगा निरस्त