कामजी गोड़ की मौत मामले में मजिस्ट्रेटियल जांच के आदेश:परिजनों ने पुलिस पर पिटाई से मौत का आरोप लगाया


बलिया के रेवती थाना क्षेत्र के गायघाट गांव निवासी कामजी गोड़ की मौत के मामले में अपर जिलाधिकारी ने मजिस्ट्रियल जांच के आदेश दिए हैं। परिजनों ने आरोप लगाया है कि कामजी गोड़ की मौत पुलिस की पिटाई से हुई थी। अपर जिला मजिस्ट्रेट अनिल कुमार ने बताया कि यह जांच रेवती थाने में दर्ज मुकदमा से संबंधित है। ग्राम गायघाट निवासी विशाल गोड़ पुत्र रामजी गोड़ की तहरीर पर दर्ज मुकदमे में आरोप है कि 07 जुलाई 2026 को सूरज कन्नौजिया की खेदन चौराहे स्थित मीट की दुकान पर विवाद और मारपीट हुई थी। इसके बाद 8 जुलाई को वादी के पिता कामजी गोड़ को थाना रेवती के उपनिरीक्षक सचिन सरोज और आरक्षी अंकित सिंह द्वारा थाने ले जाकर कथित तौर पर मारपीट की गई। इस प्रकरण में अपने पदीय दायित्वों के निर्वहन में घोर लापरवाही बरतने के आरोप में उपनिरीक्षक सचिन सरोज और आरक्षी अंकित सिंह को निलंबित कर दिया गया है। मामले की मजिस्ट्रियल जांच कराने के लिए पुलिस अधीक्षक, बलिया ने जिला प्रशासन को पत्र भेजकर अनुरोध किया था। पुलिस अधीक्षक के अनुरोध पर जिला मजिस्ट्रेट, बलिया ने 14 जुलाई 2026 को जारी आदेश के तहत अपर जिला मजिस्ट्रेट को जांच अधिकारी नियुक्त किया है। जांच अधिकारी को पूरे मामले की निष्पक्ष जांच कर आख्या प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए हैं। अपर जिला मजिस्ट्रेट ने आमजन से अपील की है कि यदि किसी व्यक्ति के पास इस प्रकरण से संबंधित कोई साक्ष्य, दस्तावेज या बयान हो तो वह 24 जुलाई 2026 तक किसी भी कार्यदिवस में प्रातः 10 बजे से सायं 05 बजे के बीच अपर जिला मजिस्ट्रेट के न्यायालय/कार्यालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष एवं साक्ष्य प्रस्तुत कर सकता है।

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