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मेरठ के कपसाड गांव में हुए अपहरण और हत्या के आरोपी पारस की उम्र निर्धारित किये जाने के मामले में न्यायालय अपर जिला जज विशेष न्यायाधीश पोक्सो अधिनियम मेरठ मोहम्मद बाबर खान ने आरोपी को मामले में बालिग मानते हुए किशोर न्याय बोर्ड के आदेश को सही पाते हुए अपील खारिज कर दी।
पीड़ित पक्ष की ओर से उसके अधिवक्ता राजेंद्र कुमार एवं सरकारी वकील नरेंद्र चौहान ने बताया कि दिनांक 8 जनवरी 2026 को कपसाड गांव में दलित युवती के अपहरण करने और उसकी मां की हत्या करने के आरोप में थाना सरधना में मुकदमा पंजीकृत हुआ था। इस मामले में आरोपी पारस के अधिवक्ता बलराम सोम ने उसकी हाईस्कूल की मार्कशीट दाखिल करते हुए नाबालिग होना बताया था। वहीं जुनायल जस्टिस बोर्ड ने पारस का मेडिकल, उम्र निर्धारण के लिये कराया था। जिस पर सुनवाई करते हुए जुनायल जस्टिस बोर्ड ने पारस को बालिग घोषित किया था। उसके विरूद्ध मेरठ जिला सैशन न्यायालय में आरोपी की और से अपील दायर की गई थी जिस पर दोनों पक्षों की बहस होने के बाद न्यायालय ने किशोर न्याय बोर्ड के आदेश को सही पाते हुए आरोपी को बालिग़ माना और उसके द्वारा दायर अपील को आधार न पाए हुए खारिज कर दिया।
ललिता गौतम हत्याकांड में आरोपी अंकित की जमानत खारिज
न्यायालय अपर जिला विशेष न्यायाधीश एससी एसटी एक्ट मेरठ अमित वीर सिंह ने ललिता गौतम हत्याकांड में आरोपित अंकित पुत्र देवेंद्र निवासी ग्राम कल्याणपुर जिला मेरठ का जमानत प्रार्थना पत्र गंभीर पाते हुए खारिज कर दिया।
सरकारी वकील शिवम् गुप्ता एवं वादी अधिवक्ता राजेंद्र सिंह के अनुसार वादी मुकदमा देव प्रकाश में थाना टीपी नगर मेरठ में रिपोर्ट दर्ज कराई कि दिनांक 15 में 2026 को उसकी पुत्री ललिता गौतम बीए की परीक्षा देने आरजी कॉलेज मेरठ गई थी जब शाम को उसकी पुत्री घर नहीं पहुंची तो उसकी गुमशुदा की रिपोर्ट थाना टीपी नगर मेरठ में पंजीकृत कराई। उसकी पुत्री का शव दिनांक 17 मई 2026 को गांव के पास जंगल से बरामद हुआ। दौरान विवेचना यह तथ्य आया कि उसको अंकुश नाम के व्यक्ति ने मारा है तथा आरोपी अंकित अंकुश का भाई है जो हत्या के दोष में षड्यंत्र करने में उसका नाम प्रकाश में आया। इसके बाद पुलिस ने आरोपियों गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था न्यायालय में आरोपी की ओर से जमानत प्रार्थना पत्र दिया गया और कहा कि वह पीएसी में सिपाही है उसका घटना से कोई भी संबंध नहीं है, दौरान घटना वह ड्यूटी पर था। जिसका सरकारी वकील एवं वादी अधिवक्ता द्वारा न्यायालय में कड़ा विरोध किया गया और बताया कि वह हत्या करने में षड्यंत्रकारी था न्यायालय ने दोनों पक्षों को सुनकर जमानत का पर्याप्त आधार न पाए हुए आरोपी की जमानत ख़ारिज कर दी।
भ्रष्टाचार के मामले में आरोपी सिपाही को भेजा जेल
न्यायालय विशेष न्यायाधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम मेरठ सुधाकर दुबे ने गांजा तस्कर से रिश्वत लेने के आरोप में आरोपी सिपाही पुनीत कुमार निवासी गौतम बुध नगर को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेजने के आदेश दिए हैं।
सरकारी वकील महेंद्र प्रजापति के अनुसार वादी मुकदमा प्रभारी निरीक्षक थाना सेक्टर 20 नोएडा सत्यवीर सिंह ने थाना कमिश्नरेट गौतम बुध नगर में दिनांक 5 अगस्त 2026 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसे एक सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल मिली।जिसमें महिला हेमा पत्नी संजय एक व्यक्ति से बात कर रही है जांच में पता लगा कि यह आवाज सिपाही पुनीत कुमार की है और वह गांजा तस्कर महिला से बात कर उसकी आपराधिक कार्य में मदद कर अवैध लाभ प्राप्त करने के लिए रिश्वत प्राप्त कर रहा है। इसके बाद घटना का संज्ञान लेते हुए जांच की गई जांच में आरोपी को संलिप्त पाते हुए उसे गिरफ्तार कर ले में पेश किया। रिमांड पर सरकारी वकील महेंद्र प्रजापति ने कड़ी बहस करी इसके बाद न्यायालय ने आरोपी को 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेजने के आदेश दिए हैं।
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कपसाड़ कांड, ललिता गौतम हत्याकांड में बड़ा अपडेट:मेरठ में भ्रष्ट सिपाही को कोर्ट ने भेजा जेल