एटा में हत्या के दो दोषियों को उम्रकैद:डकैती कोर्ट ने 43-43 हजार का जुर्माना भी लगाया; होली पर हुई थी फायरिंग


एटा की डकैती कोर्ट ने हत्या के मामले में दो दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। कोर्ट ने दोनों पर 43-43 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। यह फैसला ऑपरेशन कन्विक्शन अभियान के तहत प्रभावी पैरवी के बाद आया। पुलिस के मुताबिक, 25 मार्च 2024 को होली के दिन जसरथपुर थाना क्षेत्र में फायरिंग हुई थी। इस घटना में प्रदीप की मौत हो गई थी, जबकि चार अन्य लोग घायल हुए थे। मामले में कुल पांच आरोपी थे, जिनमें तीन सगे भाई शामिल थे। पुलिस ने नगला मुरली निवासी सनोज पुत्र रामऔतार और रिंकू पुत्र रामबाबू के खिलाफ सबूत जुटाए। जसरथपुर थाने में केस दर्ज किया गया था। जांच पूरी होने के बाद 9 अक्टूबर 2024 को चार्जशीट पेश की गई। विशेष न्यायाधीश शशि भूषण कुमार सांडिल ने 12 अक्टूबर 2026 को दोनों दोषियों को सजा सुनाई। विशेष लोक अभियोजक परवेश भारद्वाज ने मामले की पैरवी की।

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