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पीलीभीत में पति को आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में मुकदमे का सामना कर रही महिला को सत्र अदालत से राहत मिली है। सत्र न्यायाधीश रविंद्र कुमार की अदालत ने मामले की सुनवाई के बाद आरोपी रेखा देवी की जमानत अर्जी मंजूर कर ली। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलों और पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद यह आदेश दिया। फोन कॉल को लेकर पति-पत्नी में हुआ था विवाद पुलिस में दर्ज शिकायत के मुताबिक, यह मामला 4 जून 2026 की रात का है। मृतक धर्मेंद्र कुमार की मां माया देवी ने पुलिस को दी तहरीर में आरोप लगाया कि रात करीब 8 बजे धर्मेंद्र ने अपनी पत्नी रेखा को किसी अन्य व्यक्ति से फोन पर बात करते हुए पकड़ लिया था। इसको लेकर दोनों के बीच कहासुनी हुई। शिकायत के मुताबिक, विवाद बढ़ने पर पति-पत्नी के बीच मारपीट और झगड़ा भी हुआ। पत्नी पर आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप मृतक की मां ने आरोप लगाया कि विवाद के दौरान रेखा ने धर्मेंद्र को मानसिक रूप से प्रताड़ित किया और उसे जलील करते हुए आत्महत्या करने के लिए उकसाया। परिजनों का आरोप है कि पत्नी की कथित प्रताड़ना से परेशान होकर धर्मेंद्र ने आत्महत्या कर ली। शिकायत के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की विवेचना शुरू की थी। बचाव पक्ष ने आरोपों को बताया गलत मामले में आरोपी रेखा देवी की ओर से सत्र अदालत में जमानत याचिका दाखिल की गई। सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने आरोपों को गलत बताते हुए कहा कि रेखा ने अपने पति को प्रताड़ित नहीं किया और उसे मामले में बेवजह फंसाया गया है। बचाव पक्ष ने यह भी दलील दी कि मुकदमा दर्ज कराने में देरी हुई, जिससे अभियोजन की कहानी पर सवाल उठते हैं। अदालत ने मंजूर की जमानत दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद सत्र न्यायाधीश रविंद्र कुमार की अदालत ने आरोपी रेखा देवी की जमानत अर्जी मंजूर कर ली। अदालत ने उसे रिहा करने का आदेश दिया।
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आत्महत्या के लिए उकसाने के आरोप में पत्नी को जमानत:पीलीभीत में फोन पर अन्य व्यक्ति से बात करने को लेकर पति से हुआ था विवाद