अयोध्या में 3 दोषियों को 10-10 साल की सजा:कोर्ट ने 60-60 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया


अयोध्या के कुमारगंज थाना क्षेत्र में जानलेवा हमले के 12 साल पुराने मामले में कोर्ट ने तीन आरोपियों को दोषी करार दिया है। अपर सत्र न्यायाधीश/विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट न्यायालय संख्या-7 ने गुरुवार को तीनों को 10-10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने तीनों पर 60-60 हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है। मामला वर्ष 2014 का है। पुलिस के अनुसार, गीता के पति के साथ गाली-गलौज करने और जान से मारने की नीयत से कट्टे से फायर करने का आरोप था। मामले में कुमारगंज थाने में धारा 307 और 504 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था। विवेचना पूरी करने के बाद पुलिस ने आरोप पत्र कोर्ट में दाखिल किया। तीन आरोपियों को दोषी करार आठ अक्टूबर को कोर्ट ने उपलब्ध साक्ष्यों और अभियोजन पक्ष की प्रभावी पैरवी के आधार पर देवराज पासी पुत्र रामहरख, दुर्गा बक्श पुत्र नरपति सिंह और अमरजीत सिंह पुत्र रामदेव सिंह, निवासी गोयड़ी, थाना कुमारगंज को धारा 307 और 504 में दोषी करार दिया। कोर्ट ने तीनों को 10-10 वर्ष के कठोर कारावास और 60-60 हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया। अभियोजन की ओर से अधिवक्ता श्रीधर मिश्रा ने पैरवी की। पुलिस के मुताबिक गुणवत्तापूर्ण विवेचना और प्रभावी पैरवी के चलते मामले में दोषियों को सजा दिलाने में सफलता मिली। विवेचक उपनिरीक्षक रमाकांत प्रसाद, पैरोकार कांस्टेबल विकास यादव, महिला कांस्टेबल सादिया फारुकी, कोर्ट मोहर्रिर, मॉनीटरिंग सेल और अन्य पुलिसकर्मियों का भी मामले की पैरवी में योगदान रहा।

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