गैर-इरादतन हत्या के प्रयास में दंपती को 3 साल सजा:मऊ में लाठी-डंडे लेकर घर पहुंचे थे आरोपी; तीन लोगों से मारपीट का आरोप
मऊ में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश कोर्ट नंबर-1 बाकर शमीम रिजवी की अदालत ने मारपीट, गाली-गलौज, धमकी और गैर इरादतन हत्या के प्रयास के मामले में दंपती को दोषी ठहराया है। अदालत ने संजय यादव और उसकी पत्नी लालसा देवी को तीन-तीन साल की जेल और 7-7 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है।…