अम्बेडकरनगर में हत्या के दोषी को आजीवन कारावास:न्यायाधीश रामविलास सिंह ने 15 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया


अम्बेडकरनगर में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश (प्रथम) रामविलास सिंह ने हत्या के एक दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। दोषी पर 15 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। यह मामला महरुआ थाना क्षेत्र के रामपट्टी गांव का है। घटना 20 सितंबर 2014 को हुई थी, जब सुलतानपुर के दोस्तपुर स्थित दूल्हापुर निवासी रामदेव वर्मा, श्रीपति और विजय प्रकाश रामरती के घर आए थे। सुबह श्रीपति शौच के लिए खेत की ओर गए, लेकिन काफी देर तक वापस नहीं लौटे। इसके बाद उनके साथियों ने तलाश शुरू की। तलाश के दौरान, खेत के पास भीटी के दिलावरपुर निवासी गोली उर्फ श्रीप्रकाश को खून से लथपथ दक्षिण दिशा की ओर भागते देखा गया। जब लोग ट्यूबवेल के पास गन्ने के खेत में गए, तो वहां खून पड़ा मिला। गांव के मुनिराम ने बताया कि गोली उर्फ श्रीप्रकाश ने उनसे कहा था कि किसी को बताना नहीं, उसने श्रीपति का काम तमाम कर दिया है। आगे बढ़ने पर श्रीपति का शव गन्ने के खेत में पड़ा मिला। मृतक के साथी रामदेव वर्मा की तहरीर पर पुलिस ने आरोपी गोली उर्फ श्रीप्रकाश के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया। विवेचना पूरी होने के बाद पुलिस ने आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। सत्र परीक्षण के दौरान, सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) सुभाष चंद्र वर्मा ने गवाहों को न्यायालय में पेश किया और आरोपी को सजा दिए जाने के पक्ष में तर्क प्रस्तुत किए। सुनवाई पूरी होने के बाद, न्यायाधीश रामविलास सिंह ने आरोपी गोली उर्फ श्रीप्रकाश को हत्या का दोषी करार दिया और उसे आजीवन कारावास तथा अर्थदंड की सजा सुनाई।

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