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वाराणसी के पुलिस कमिश्नर मोहित अग्रवाल ने शनिवार की रात तीन जोन के अपराधों की समीक्षा की। सीपी ने अफसरों समेत थानेदारों को 12 प्वाइंट पर चेतावनी दी। डीसीपी, एडीसीपी, एसीपी समेत सभी थानेदार और प्रमुख अफसरों को बिंदुवार प्राथमिकताएं गिनाईं। सीपी ने सभी जोन में अपराध नियंत्रण, लंबित विवेचनाओं, महिला सुरक्षा, कानून-व्यवस्था एवं जनसुनवाई की गहन समीक्षा की गई। स्पष्ट संदेश दिया कि जनसुनवाई, अपराध नियंत्रण, विवेचना एवं कानून-व्यवस्था में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले अधिकारी ही थानाध्यक्ष पद पर रहेंगे, कार्य में लापरवाही एवं निष्क्रियता स्वीकार नहीं की जाएगी। D-60 एवं D-90 श्रेणी की लंबित विवेचनाओं के शीघ्र निस्तारण किया जाए। महिला अपराधों में त्वरित कार्रवाई तथा लूट एवं चेन स्नैचिंग की घटनाओं के प्रभावी अनावरण के निर्देश दिए। दूसरे थाना क्षेत्र अथवा जनपद में अपराध करने वाले अपराधियों की निगरानी एवं उनके विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा गया। सीपी ने बताया जिस थाना क्षेत्र का अपराधी गैरजनपद में भी वारदात करेगा, थानेदार उसके लिए जिम्मेदार होगा। इसलिए अपराधियों पर नकेल कसें। वित्तीय फ्रॉड में प्रभावी प्रयोग कर पीड़ित को धनराशि वापस दिलाने पर जोर दिया। यातायात व्यवस्था सुधारने, अतिक्रमण हटाने एवं पैदल गश्त बढ़ाने के निर्देश दिए गए। स्कूल, कोचिंग व हॉस्टल में CCTV की जांच, शोहदों पर कार्रवाई, थानों के CCTV को क्रियाशील रखने तथा प्रत्येक FIR और गुमशुदगी की ACP स्तर पर समीक्षा के निर्देश दिए गए। आगामी जन्माष्टमी एवं गणेश चतुर्थी के तहत सतर्कता एवं सजगता बरतने हेतु निर्देशित किया गया। इन 12 बिंदुओं पर सीपी का निर्देश 1.जनसुनवाई सर्वोपरि: सभी थानेदार रोजाना जनसुनवाई करें, CUG मोबाइल हर हाल में उठाएं, अगर नहीं उठा पाए तो कॉल बैक अनिवार्य करें। आमजन से शालीन व्यवहार करें। 2. लंबित विवेचना खत्म करो: D-60 (10 साल से कम सजा वाले) और D-90 (10 साल से अधिक सजा वाले) अपराधों की लंबित विवेचनाओं का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण। 3. महिला अपराधों पर जीरो टॉलरेंस: महिला संबंधी अपराधों में तत्काल FIR और त्वरित निस्तारण। 4. लूट-चेन स्नैचिंग का अनावरण: ऐसी घटनाओं में विशेष टीम लगाकर 100% अनावरण के निर्देश। 5. SOG-2 ले एक्शन: जुआ, सट्टा, देह व्यापार, अवैध हुक्का बार, मादक पदार्थों की बिक्री पर विशेष निगरानी के लिए नई टीम एक्शन लेगी। 6. दूसरे थाना/जनपद में अपराध: अगर वाराणसी का कोई अपराधी दूसरे जनपद में अपराध करता है तो संबंधित थानेदार की जिम्मेदारी तय होगी। 7. वित्तीय फ्रॉड में पैसा वापसी: साइबर ठगी में धारा 111 BNS और 107 BNSS का प्रयोग कर पीड़ित को उसका पैसा वापस दिलाने पर फोकस। 8. यातायात और अतिक्रमण: सड़क-फुटपाथ पर अतिक्रमण कर व्यापार करने वालों पर कार्रवाई, रोजाना पैदल गश्त। 9. स्कूल-कोचिंग-हॉस्टल सुरक्षा: सभी थानेदार अपने क्षेत्र के स्कूल/कोचिंग/हॉस्टल में लगे CCTV चेक करें, मनचलों/शोहदों पर कार्रवाई करें। 10. थानों के CCTV: सभी थानों के CCTV 24 घंटे चालू रहें, रिकॉर्डिंग सुरक्षित रहे। 11. हर FIR की ACP समीक्षा: प्रत्येक FIR और गुमशुदगी की ACP स्तर पर नियमित समीक्षा होगी। 12. त्योहार अलर्ट: श्रीकृष्ण जन्माष्टमी और गणेश चतुर्थी को देखते हुए संवेदनशील स्थानों पर विशेष पुलिस प्रबंध।
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अपराधी-गैंगस्टर गैरजनपद में करेगा वारदात तो वाराणसी के थानेदार जिम्मेदार:CP बोले-हर हाल में उठाएं CUG फोन, हर FIR की ACP करेंगे समीक्षा