![]()
अंबेडकरनगर जिला एवं सत्र न्यायाधीश न्यायालय ने दहेज हत्या के एक गंभीर मामले में सुनवाई करते हुए पति को दोषी करार दिया है। न्यायालय ने दोषी पति को 10 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। इसके अतिरिक्त, उस पर 70 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है, जिसे अदा न करने पर अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। यह मामला जैतपुर थाना क्षेत्र के गौरापलिवारी गांव से संबंधित है। जानकारी के अनुसार, वर्ष 2017 में इसी गांव में एक विवाहिता की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई थी। मृतका के परिजनों ने इस घटना के बाद पति रवि के खिलाफ दहेज हत्या का आरोप लगाते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए गहन जांच पड़ताल की। जांच पूरी होने के बाद, पुलिस ने पति रवि के विरुद्ध साक्ष्यों के आधार पर न्यायालय में आरोप पत्र दाखिल किया था। इसके बाद से ही यह मामला न्यायालय में विचाराधीन था। मामले की विस्तृत सुनवाई के दौरान, अभियोजन पक्ष ने अपने तर्क और साक्ष्य प्रस्तुत किए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने और उपलब्ध प्रमाणों का अवलोकन करने के बाद, जिला एवं सत्र न्यायाधीश न्यायालय ने रवि को दहेज हत्या का दोषी पाया। न्यायालय ने उसे भारतीय दंड संहिता की संबंधित धाराओं के तहत 10 वर्ष के सश्रम कारावास और 70 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित करने का फैसला सुनाया।
Source link
अंबेडकरनगर में दहेज हत्या में पति को 10 साल कैद:जिला सत्र न्यायालय ने सुनाया फैसला, 70 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया